No Temples in Offices & Police Stations : थानों और ऑफिस में नहीं बन सकेंगे पूजा स्थल

पहले से बने पूजा स्थल इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे

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No Temples in Offices & Police Stations

No Temples in Offices & Police Stations : थानों और ऑफिस में नहीं बन सकेंगे पूजा स्थल

Jaipur : Rajasthan के किसी पुलिस थाने या ऑफिस में अब कोई पूजा स्थल नहीं बन सकेगा(No Temples in Offices & Police Stations)| पुलिस आवास विभाग (Police Housing Department) के अतिरिक्त महानिदेशक (ADG) ए पोन्नूचामी ने आदेश जारी किया है। पुलिस मुख्यालय ने सभी ADG, IG, SP और पुलिस कमिश्नर के नाम यह निर्देश जारी किया है। जबकि, राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी BJP ने यह आदेश वापस लेने की मांग की।

Rajasthan Police के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (Housing) ए पोन्नूचामी के मुताबिक, ‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ के नियमों का पालन कराए जाने के बारे में जारी परिपत्र का मकसद थानों में धार्मिक स्थल का निर्माण कराकर अनावश्यक दखल की संभावना को रोकना है।

उन्होंने बताया कि आम लोगों को मिलने वाले न्याय को प्रभावित करने के कतिपय उदाहरण सामने आए थे। इसे ध्यान में रखते हुए 1954 में जारी आदेशों के पालन के लिए परिपत्र जारी किया गया।

No Temples in Offices

पुराने पूजा स्थल बने रहेंगे
ए. पोन्नूचामी ने स्पष्ट किया कि थानों व पुलिस कार्यालय में पहले से बने पूजा स्थल इस आदेश से अप्रभावित रहेंगे। नए बनने वाले थाना परिसरों में इसके पालन के लिए निर्देशित किया गया है।

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आदेश में पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों एवं अन्य इकाई प्रभारियों को निर्देश दिया गया कि ‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ का पालन सुनिश्चित करें। आदेश में कहा गया कि पुलिस विभाग के विभिन्न प्रकार के कार्यालय परिसरों, पुलिस थानों में आस्था के नाम पर पूजा स्थल निर्माण की प्रवृत्ति बढ़ी है, जो कि विधि सम्मत नहीं है।

No Temples in Offices

‘राजस्थान धार्मिक भवन एवं स्थल अधिनियम 1954’ सार्वजनिक स्थानों का धार्मिक उपयोग निषिद्ध करता है। इसके अतिरिक्त पुलिस थानों के प्रशासनिक भवनों के निर्माण के लिए निर्मित एवं अनुमोदित नक्शे में भी पूजा स्थल के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

BJP ने विरोध कियाNo Temples in Offices & Police Stations
राजस्थान BJP ने यह आदेश वापस लेने की मांग की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश के पुलिस विभाग के कार्यालय परिसर व पुलिस थानों में पूजा स्थल के निर्माण पर रोक लगाने का राज्य सरकार का आदेश औचित्यहीन है। इसकी आवश्यकता नहीं थी, इससे गहलोत सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया है। उन्होंने कहा कि आजादी से पहले से ही थानों में पूजा स्थल स्थापित होते आए हैं, उनकी पूजा भी होती है। इससे थानों में आध्यात्मिक वातावरण बना रहता है।

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