Notice of Fine to IAS : खाद्यान्न आवंटन की जानकारी नहीं देने पर IAS अफसर को नोटिस!

राज्य सूचना आयुक्त ने धारा 20 के तहत 25 हजार के जुर्माने का नोटिस दिया!

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Minor Administrative Reshuffle

Notice of Fine to IAS : खाद्यान्न आवंटन की जानकारी नहीं देने पर IAS अफसर को नोटिस!

Bhopal : तत्कालीन संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया को राशन की दुकान पर खाद्यान्न आवंटन की जानकारी नहीं देने पर नोटिस दिया गया। लवानिया को 25 हजार के जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है। राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने यह नोटिस जारी किया है।

एक राशन की दुकान पर खाद्यान्न आवंटन की जानकारी नहीं देने पर तत्कालीन संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण अविनाश लवानिया को राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने धारा 20 के तहत 25 हजार के जुर्माने का नोटिस जारी किया है। रीवा के शिवानंद द्विवेदी ने आरटीआई दायर कर जिले के खाद्य अधिकारी ओपी पांडे से राशन की दुकान की जानकारी मांगी थी।

जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर जब मामला राज्य सूचना आयोग के सामने पहुंचा, तो राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने ओपी पांडे को तलब किया तो उन्होंने अपने आप को इस प्रकरण में निर्दोष बताते हुए कहा कि जानकारी को उपलब्ध नहीं कराने के लिए वे दोषी नहीं है। बल्कि उनके द्वारा अपने अधिकारी को दो बार पत्र लिखकर जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध भी किया था। पांडे ने जानकारी उपलब्ध कराने के लिए तत्कालीन संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति अविनाश लवानिया को दो बार पत्र लिखा पर इसके बावजूद भी लवानिया ने जानकारी उपलब्ध नहीं कराई।

राज्य सूचना आयुक्त राहुल सिंह के अनुसार अधिनियम की धारा 5(4) के तहत कोई भी लोक सूचना अधिकारी किसी भी अन्य अधिकारी से जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध कर सकता है। जिस अधिकारी से अनुरोध किया जाएगा वह डीम्ड लोक सूचना अधिकारी के रूप में धारा 5 (5) के तहत जानकारी को उपलब्ध कराने के लिए बाध्य है। इस प्रकरण में सुनवाई के लिए समन जारी करने के साथ कारण बताओ नोटिस की सुनवाई के लिए आयोग ने लवानिया को अब 8 मई को तलब किया है।

लवानिया भारतीय प्रशासनिक सेवा में 2009 बैच के अधिकारी रहे हैं। वे हाल ही में कलेक्टर भोपाल से स्थानांतरित होकर अब मध्य प्रदेश राज्य सड़क विकास निगम में प्रबंध संचालक हैं।