Notice to Forest Minister on Mobile : संपत्ति कर वसूली के लिए वन मंत्री को मोबाइल पर नोटिस!

नोटिस की कोई जानकारी नहीं, हाईकोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई पर रोक लगाई! 

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Notice to Forest Minister on Mobile : संपत्ति कर वसूली के लिए वन मंत्री को मोबाइल पर नोटिस!

Indore : नगर निगम ने संपत्ति कर वसूली के लिए वन मंत्री विजय शाह को गलत पते पर नोटिस भेजा। बार-बार नोटिस जारी करने के बाद भी जब संपत्ति कर नहीं भरा गया तो नगर निगम के सलमान भाई नाम के कर्मचारी ने वन मंत्री के मोबाइल पर ही संपत्तिकर का बिल भेज दिया। मंत्री ने इस कार्रवाई को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की।

कोर्ट ने आदेश दिए कि याचिकाकर्ता शाह नगर निगम के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। जब तक अभ्यावेदन निराकृत नहीं हो जाता, तब तक नगर निगम कोई कार्रवाई नहीं करेगा। विजय शाह ने एडवोकेट दक्ष पालोदा के माध्यम से याचिका दायर की थी। इसमें कहा था कि वे मूलत: खंडवा जिले के निवासी हैं। उनकी कुछ संपत्ति इंदौर में भी है। नगर निगम ने संपत्तिकर वसूली के लिए हमेशा गलत पते पर नोटिस जारी किए। 26 मार्च 2023 को भेजे अंतिम नोटिस में कहा कि संपत्तिकर नहीं जमा किया तो संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। शाह को निगम द्वारा पूर्व में भेजे नोटिस की कोई जानकारी नहीं थी।

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सुरक्षाकर्मी से मिलकर लौट जाते 

अधिवक्ता पालोदा के अनुसार, निगम के कर्मचारी मनोरमागंज स्थित मंत्री के फ्लैट पर जाते थे और वहां पर तैनात सुरक्षाकर्मी से संपर्क कर लौट जाते थे। हमने कोर्ट से नोटिस निरस्त करने की मांग की थी। हाई कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता शाह दो सप्ताह के भीतर अपना अभ्यावेदन नगर निगम के समक्ष दें। इसके बाद नगर निगम चार सप्ताह के भीतर उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेगा। जब तक अभ्यावेदन का निराकरण नहीं हो जाता तब तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी।