
Obscene Dance in Gariaband District: अश्लील डांस आयोजन पर प्रशासनिक एक्शन, नोट उड़ाते दिखे SDM,कलेक्टर ने लिया बड़ा एक्शन!
छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक वीडियो सामने आया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम के नाम पर हुए कथित अश्लील डांस के दौरान एसडीएम को नोट उड़ाते दिखाने वाला वीडियो वायरल होते ही प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया।
गरियाबंद: जिले के उरमाल इलाके में हो रहे अश्लील डांस को रुकवाने की बजाय उसमें डांस करना मैनपुर के एसडीएम को भारी पड़ गया. गरियाबंद के कलेक्टर बीएस उईके ने एसडीएम तुलसीदास मरकाम को पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया. उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया. उन्हें कलेक्टर कार्यालय से अटैच किया गया है.
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अश्लील डांस का यह मामला चार दिन पुराना है. मैनपुर के रुमाल में 5 से 9 जनवरी तक नृत्य का आयोजन किया गया था. इस दौरान इलाके एसडीएम तुलसीदास मरकाम को अश्लील डांस की जानकारी मिली. वह वहां गए औऱ अश्लील डांस रुकवाने की बजाय डांस का आनंद लेने लगे. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. उसके बाद गरियाबंद के कलेक्टर ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया. इस नोटिस का जवाब नहीं मिलने तक उन्हें गरियाबंद कार्यालय से अटैच किया गया है.
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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के तहत एक्शन
कलेक्टर ने यह एक्शन छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण के तहत लिया है. उन्होंने इस कार्रवाई को लेकर जारी विज्ञप्ति में कहा कि यह घटना प्रशासनिक मर्यादा और लोक व्यवस्था पर गलत असर डालती है. इसलिए एसडीएम तुलसीदास मरकाम के खिलाफ यह कार्रवाई की गई है. कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया है कि अगर 24 घंटे के अंदर इस मामले में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है तो तुलसीदास मरकाम के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जाएगी.
गरियाबंद पुलिस को वीडियो के जांच की जिम्मेदारी
इस केस में गरियाबंद कलेक्टर ने अमलीपदर के तहसीलदार और देवभोग के थाना प्रभारी को संयुक्त जांच प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है. इस केस में संबंधित अधिकारियों को 24 घंटे के अंदर जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है.
कलेक्टर बीएस उईके ने अगले आदेश तक तुलसीदास मरकाम को कलेक्टर कार्यालय में अटैच किया है. उनकी जगह पर अनुविभागीय अधिकारी राम सिंह सोरी को एडिशनल चार्ज सौंपा गया है.
वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने भी कार्रवाई शुरू की। थाना प्रभारी फैजुल शाह के अनुसार वायरल वीडियो के आधार पर दो पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। 10 तारीख को मिली लिखित शिकायत के बाद आयोजक देवानंद राजपूत, गोविंद देवांगन, नरेंद्र साहू और हसन डाडा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 296 (3) (5) के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने 10 तारीख को ही आयोजन बंद करवा दिया था।





