105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खण्डों पर ऑनलाइन डीम्ड भवन अनुज्ञा

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105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खण्डों पर ऑनलाइन डीम्ड भवन अनुज्ञा

भोपाल : भवन अनुज्ञा प्रक्रिया का सरलीकरण करने के उद्देश्य से नगर तथा ग्राम निवेश से अनुमोदित अभिन्यासों तथा ऐसे अभिन्यास, जिनमें संबंधित निकायों से विकास अनुमति प्राप्त कर ली गई है, में 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खण्डों पर डीम्ड/तुरंत स्वीकृति की ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की गई है।

इस प्रक्रिया में आवेदक स्वयं अपने स्तर से ऑनलाइन माध्यम से 105 वर्ग मीटर तक के आवासीय भू-खण्डों पर डीम्ड/तुरंत स्वीकृति प्राप्त करने के लिये आवेदन कर, भवन नक्शे का ऑनलाइन अनुमोदन प्राप्त कर एवं शुल्क जमा करने के बाद डीम्ड/तुरंत स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। चूँकि ABPAS पोर्टल से डीम्ड/तुरंत स्वीकृति जारी होती है। इस प्रक्रिया में निकाय की पद मुद्रा की आवश्यकता नहीं है।

एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि यदि किसी आवेदक को बैंकिंग अथवा अन्य कार्य आदि के लिये इस प्रति पर पदमुद्रा की आवश्यकता हो, तो आवेदक द्वारा संबंधित निकाय से सम्पर्क कर, भवन नक्शे एवं जमा की गई शुल्क रसीद पर निकाय की पदमुद्रा अंकित करवायी जा सकती है। इस संबंध में नगरीय निकायों को भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं।