अफीम तस्करी करने वाले तस्कर को 6 वर्ष का सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगाया!

नारकोटिक्स सेल ने वर्ष 2020 में की थी कार्रवाई!

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अफीम तस्करी करने वाले तस्कर को 6 वर्ष का सश्रम कारावास, अर्थदंड भी लगाया!

Ratlam : विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव ने मादक पदार्थ अफीम की तस्करी के मामले में आरोपी जिले के बड़ावदा ग्राम छायन निवासी ईश्वरसिंह पिता नागुसिंह आंजना को 6 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। सहायक निदेशक अभियोजन आशा शाक्यवार ने बताया कि 19 नवम्बर 2020 को नारकोटिक्स सेल इंदौर प्रकोष्ठ नीमच में पदस्थ एसआई रऊफ खान को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ईश्वरसिंह आंजना अपनी मोटरसाइकिल क्रमांक MP 43 BC 1686 से अफीम लेकर राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं। मुखबिर ने बताया था कि मोटरसाइकिल के हैंडल पर टंगे पीले रंग के थैले में 2 से 3 किलो अफीम बंधी हुई हैं। इसके बाद टीम सिंदूकरिया फंटा क्षेत्र में पहुंची और घेराबंदी करते हुए मोटरसाइकिल पर सवार होकर आते हुए युवक को रोककर तलाशी ली गई जिसमें अफीम निकली।

पुलिस ने अफीम उसके नमूने मोटरसाइकिल तथा मोबाइल जब्त करते हुए स्मगलर ईश्वरसिंह को गिरफ्तार किया। विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने मौखिक, दस्तावेजी एवं वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। एफएसएल रिपोर्ट में भी जब्त पदार्थ अफीम होना साबित हुआ। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने ईश्वरसिंह को दोषी करार देते हुए कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। प्रकरण में शासन की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार वसुनिया ने की!