रीवा में 600 परिवारों को 40 साल बाद उनके पुश्तैनी भूमि/भवन का मालिकाना हक सौंपे जाने के आदेश, अधिसूचना जारी

मुख्यमंत्री चौहान की घोषणा पर हुआ अमल

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रीवा में 600 परिवारों को 40 साल बाद उनके पुश्तैनी भूमि/भवन का मालिकाना हक सौंपे जाने के आदेश, अधिसूचना जारी

भोपाल: राज्य शासन ने रीवा में शहर के लगभग 600 परिवार को 40 साल बाद उनके पुश्तैनी भूमि / भवन पर मालिकाना हक सौंपे जाने के आदेश जारी किए है।

नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग ने इस संबंध में मुख्यमंत्री चौहान की घोषणा पर अमल करते हुए अधिसूचना भी जारी कर दी है।

उल्लेखनीय है कि आज से लगभग 40 वर्ष पूर्व नगर सुधार न्यास रीवा ने योजना क्रमांक 6 के अमल हेतु शहर की भूमि अधिग्रहित की थी, किंतु कालांतर में पूरी योजना पर अमल न होने के कारण बची हुई 32 एकड़ भूमि लौटाये जाने की मांग को लेकर भूमि स्वामी लगातार संघर्षरत थे। इस संबंध में पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री राजेन्द्र शुक्ल ने उनकी पीड़ा को समझते हुए लगातार प्रयास करते रहे।

 

श्री शुक्ल की पहल पर मुख्यमंत्री श्री चौहान ने जमीन लौटा जाने की घोषणा रीवा के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में की थी, जिसके परिपालन में आज विभाग ने आदेश जारी कर दिए। अधिग्रहित भूमि लौटाए जाने के संबंध में कोई स्पष्ट नियम ना होने के कारण मामले को मंत्रिपरिषद के समक्ष ले जाया गया तथा नए नियम बनाए गए जिसके परिपेक्ष में आज विभाग ने आदेश जारी किए है। लाभान्वित लगभग 600 परिवारों में हर्ष का माहौल व्याप्त है और सीएम चौहान और अपने विधायक के प्रति आभार प्रकट कर रहे है।