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Pension Hold: MP में 3 लाख से अधिक दिव्यांग, बुजुर्ग, निराश्रितों की पेंशन होल्ड

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Pension Hold: MP में 3 लाख से अधिक दिव्यांग, बुजुर्ग, निराश्रितों की पेंशन होल्ड

भोपाल :  मध्यप्रदेश में तीन लाख से अधिक दिव्यांग, बुजुर्ग, निराश्रित और अन्य श्रेणियों के तीन लाख से अधिक पेंशनरों की पेंशन सामाजिक न्याय विभाग ने रोक दी है।

दरअसल इन पेंशनरों का ईकेवायसी नहीं हो पाया है जिसके चलते पेंशन होल्ड की गई है। अब घर-घर जाकर इनका भौतिक सत्यापन कर मृत, पलायन कर चुके और अपात्र पेंशनरों की पेंशन पूरी तरह बंद करने की कार्यवाही की जाएगी।

सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण आयुक्त सोनाली वायंगणकर ने सभी कलेक्टरों और जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और विभाग के संयुक्त और उप संचालकों को इस संबंध में विस्तृत निर्देश दिए है। विभाग द्वारा संचालित विभिन्न पेंशन योजनाओं में पेंशन ले रहे हितग्राहियों का समग्र पोर्टल पर आधार ई केवायसी कराने के लिए 31 अगस्त तक की समयसीमा तय की गई थी। ईकेवायसी न होंने प इन पेंशनरों की पेशन होल्ड करने के निर्देश दिए गए थे। प्रदेश के 56 लाख पेंशनरों में से 3 लाख 50 हजार पेंशनरों का ईकेवायसी नहीं हो पाया था। अभी भी तीन लाख से अधिक पेंशनरों का ईकेवायसी नही हो पाया है। इसके चलते अब सामाजिक न्याय विभाग ने ईकेवायसी नहीं कराने वाले सभी पेंशनरों की पेंशन होल्ड कर दी है।

जितने पेंशनरों की पेंशन होल्ड की गई है उनकी संख्या और सूची जिले और निकायों के लागइन पर सत्यापन मैन्यू के अंतर्गत भौतिक सत्यापन के लिए उपलब्ध कराई गई है। अब तीस नवंबर तक ऐसे सभी पेंशन हितग्राहियों के घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के दौरान मृत, अपात्र और पालयन कर गए व्यक्यिों को होल्ड की सूची में मृत, अपात्र, पलायन घोषित कर पेंशन बंद करने की कार्यवाही की जाएगी।

 

*चलने फिरने में असमर्थ, दिव्यांग, बुजुर्गो को चिन्हित कर पेंशन जारी करेंगे-*

ऐसे पेंशन हितग्राही जो चलने फिरने में असमर्थ है, उनकी वृद्धावस्था और दिव्यांगता के कारण उनका समग्र पोर्टल पर आधार ईकेवायसी नहीं हो रहा है तो ऐसे मामलों में स्थानीय निकायों के अधिकारी निरीक्षण कर पुष्टि करेंगे। ग्राम पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी पंचनामा बनाकर देंगे कि इन पेंशनरों का समग्र पोर्टल र आधार ईकेवायसी करने के सभी प्रयास कर लिये गए है। इनका बायोमेट्रिक नहीं हो पा रहा है ये वर्तमान दिए गए पते पर निवासरत है और योजना हेतु पात्र है। जिला, ब्लॉक ई गवर्नेस की टीम हितग्राहियों की समग्र पोर्टल पर किसी भी प्रकिया से आधार ईकेवायसी नहीं होंने की पुष्टि करेंगे। जिला, ब्लॉक ई गवर्नेस की टीम से पुष्टि होंने के बाद निकाय के अधिकारी इन पेंशनरों को पोर्टल पर चिन्हित कर प्रमाणित करेेंगे औश्र उनकी पेंशन होल्ड नहीं करने तथा पेंशन जारी रखने की अनुशंसा करेंगे।

ईकेवायसी पर जारी होगी पेंशन-

जिन हितग्राहियों ने समग्र पोर्टल प आधार ईकेवायसी करा ली है और वर्तमान में किसी योजना के अंतर्गत पात्र हे तो उन्हें पात्र अंकित कर पेंशन प्रपोजल में जोड़ा जाएगा। हिसी हितग्राही को अपात्र, पलायन व अन्य कारणों से पेंशन बंद करने पर यदि हितग्राही द्वारा समग्र पोर्टल पर आधार ईकेवायसी करा ली जाती है तो पुन: नवीन आवेदन दर्ज कर पेंशन स्वीकृति की कार्यवाही कर पात्रतानुसार एरियर भी दिया जाएगा। जहां निकायों के अधिकारी पेंशन जारी रखने की अनुशंसा करेंगे वहां शासन पेंशन जारी रखने का निर्णय लेगा।