UP CM के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज, Allahabad HC ने याची पर लगाया 1 लाख का जुर्माना

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Prayagraj (UP) : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने UP के CM योगी आदित्यनाथ के कई नाम लिखे जाने को लेकर दिल्ली के एक व्यक्ति द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याची पर एक लाख का जुर्माना लगाया है।साथ ही याचिका भी खारिज कर दी है।कोर्ट ने जुर्माने की राशि 6 सप्ताह के भीतर Prayagraj के जवाहरलाल नेहरू रोड स्थित विकलांग आश्रम को जमा कराने का आदेश दिया है।यह आदेश याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस राजेश बिंदल ने दिया है।

याची का कहना था कि UP की 32 करोड़ आबादी के बीच Yogi Adityanath के कई नामों को लेकर संशय बना रहता है।चुनाव में नामांकन के समय आदित्यनाथ पुत्र अवेद्यनाथ लिखा गया है, जबकि चीफ सेक्रेटरी के ट्विटर हैंडल पर महंत योगी आदित्यनाथ जी महाराज लिखा है, तो कहीं अजय सिंह बिष्ट व आदित्यनाथ योगी।याची का आरोप था कि इस तरह कई नाम लिखे जाने से जनता के बीच दुविधा की स्थिति बनी रहती है।याची ने कोर्ट से अपील की थी कि सरकार को सही नाम लिखने का निर्देश जारी करें।                                           Also Read: Loud Speaker Controversy : कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भी लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा के पक्ष में! 

सरकार की ओर से पेश महाधिवक्ता मनीष गोयल ने इस याचिका को सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का हथकंडा बताया और कहा कि याची ने Highcourt Rules के मुताबिक अपना क्रेडेंशियल्स स्पष्ट नहीं किया इसलिए यह याचिका खारिज करने योग्य है।याचिका में आदित्यनाथ को प्राइवेट कैपेसिटी से पक्षकार के साथ-साथ Election Commission of India और Chief Secretary , UP को भी पक्षकार बनाया गया था, जिसे कोर्ट ने सुनवाई करते हुए याची पर एक लाख का जुर्माना लगाते हुए खारिज कर दी।