Punishment for Taking Bribe : मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ₹8 हजार रिश्वत लेने वाले रोजगार सहायक को 3 साल की सजा!

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Punishment for Taking Bribe : मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ₹8 हजार रिश्वत लेने वाले रोजगार सहायक को 3 साल की सजा!

विशेष न्यायालय ने ₹5000 के अर्थ दंड से भी दंडित किया!

Gwalior : आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) की ग्वालियर इकाई द्वारा रिश्वत लेते पकड़े गए रोजगार सहायक रामकुमार कोली को विशेष न्यायालय ने 3 साल के सश्रम कारावास एवं ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया। आरोपी रामकुमार कोली रोजगार सहायक ने फरियादी राजकुमार परिहार से दुर्घटना क्लेम की राशि के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की ₹8000 की रिश्वत मांगी थी।

इसकी शिकायत प्रकोष्ठ इकाई ग्वालियर में की गई जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी रामकुमार कोली को फरियादी से ₹8000 रिश्वत लेते 5 अक्टूबर 2021 को ईओडब्ल्यू पुलिस द्वारा ट्रैप किया गया। विवेचना के बाद विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम शिवपुरी में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। जिस पर विशेष प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।

अभियोजन का संचालन सुनील त्रिपाठी विशेष लोक अभियोजन शिवपुरी ने किया। सुनवाई के बाद 14 फरवरी 2025 को न्यायालय ने निर्णय पारित कर आरोपी रामकुमार कोली को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 7 में दोषी पाते हुए 3 साल के सश्रम कारवास और ₹5000 के अर्थ दंड से दंडित किया है।