Raja Patria Gets Bail : कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को HC ने मुचलके पर जमानत दी!
Jabalpur : कांग्रेस नेता एवं पूर्व मंत्री राजा पटेरिया को सोमवार को मध्यप्रदेश की जबलपुर हाईकोर्ट बैंच के जस्टिस संजय द्विवेदी ने जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले राजा पटेरिया की जमानत याचिका कई कोर्ट से खारिज हाे चुकी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।
राजा पटेरिया करीब दो महीने से जेल में बंद हैं। उनके खिलाफ पन्ना पुलिस ने प्रधानमंत्री को लेकर दिए गए बयान पर मामला दर्ज किया था। हाईकोर्ट में पटेरिया की और से सीनियर एडवोकेट शशांक शेखर ने पैरवी की।
पन्ना से गिरफ़्तारी के बाद राजा पटेरिया को स्थानीय अदालत से राहत नहीं मिली थी। इसके बाद जिला न्यायालय की स्पेशल एमपी/एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका लगाई। लेकिन , कोर्ट ने इसे ख़ारिज कर दिया। राजा पटेरिया की तरफ से फिर ग्वालियर एडीजे कोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। इसे 22 दिसंबर को कोर्ट ने पुनः ख़ारिज कर दिया था। कोर्ट ने शासकीय अधिवक्ता द्वारा पेश किए तर्कों से सहमति जताते हुए जमानत देने से इंकार कर दिया था। ग्वालियर एडीजे जमानत याचिका निरस्त होने के बाद राजा पटेरिया के वकीलों ने हाईकोर्ट का रुख किया और मुख्य बैंच जबलपुर में जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई गई।
पिछले महीने 10 जनवरी को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह कहकर जमानत देने से इंकार कर दिया था कि नेताओं की इस प्रकार की बयानबाजियों से राजनीति में हिंसक प्रवत्ति पनप रहीं है और फिर 11 जनवरी को याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को ख़ारिज कर दिया था।