नाबालिग साली से बलात्कार: जीजा को 20 साल का सश्रम कारावास

10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा भी

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Ratlam News: नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले को हुआ 10 वर्ष का कठोर कारावास

नाबालिग साली से बलात्कार: जीजा को 20 साल का सश्रम कारावास

राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: छतरपुर में नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म करने वाले जीजा को 20 साल का सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड/जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

मामले में प्रवेश अहिरवार डीपीओ द्वारा बताया गया कि थाना गढीमलहरा में आरोपी 24 वर्षीय राजाराम अनुरागी (पिता स्व. लक्ष्मनण अनुरागी, निवासी खगरया मुहल्ला महाराजपुर थाना गढीमलहरा जिला छतरपुर) को अपनी साली के साथ बलात्संग/दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश छतरपुर द्वारा (दिनांक 4.1.2023 को) धारा 376, 376(3) IPC में 20 साल के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। उक्त प्रकरण में सशक्त पैरवी प्रवेश अहिरवार जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार द्वारा की गई है।

●यह है पूरा मामला..

छतरपुर जिला अभियोजन अधिकारी प्रवेश अहिरवार ने बताया कि दिनांक 23/12/2021 को प्रसूति वार्ड जिला अस्पताल छतरपुर में पीडिता ने रिपोर्ट लिखाई कि उसके माता-पिता दिल्ली में मजदूरी करते हैं और उसकी छोटी बहन उसके भाई के साथ रहती थी। उसकी दो बडी बहनों की शादी एक ही घर में हुई थी। आरोपी जीजा उसके गांव में अकसर आया जाया करता था। आज से लगभग 9 माह पहले उसका जीजा उसके पास आया। जब वह घर में अकेली थी तो उसके साथ जबरन गलत काम किया तो व‍ह गर्भवती हो गयी। जिसका उसे आभास होने लगा था। परन्तु डर के कारण उसने किसी को कुछ नहीं बताया। दिनांक 22/12/2021 को रात लगभग 1 बजे उसका पेट दर्द हुआ और उसने बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के रोने की आवाज से वह डर गयी तो उसकी छोटी बहन भाभी को बुला लायी तो भाभी ने उसे व उसकी बच्ची को घर में अंदर लिटा दिया। फिर उसने सुबह मोबाईल से सारी बात अपनी मां को बतायी। शाम लगभग 7 बजे पुलिस वाले आये जिन्होंने उसे 108 वाहन से बच्ची के साथ उसे, उसकी भाभी, बडे पापा के साथ ईलाज कराने जिला अस्पताल छतरपुर भेज दिया।

मामले में रिपोर्ट पर थाना गढीमलहरा द्वारा FIR की विवेचना पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला स्तरीय समिति द्वारा मामले को चिन्हित, जघन्य। एवं सनसनीखेज अपराध की श्रेणी में रखा गया। प्रकरण में विवेचना संदीप दीक्षित कार्यवाहक निरीक्षक, मोहनी शर्मा एवं अमिता अग्निहोत्री द्वारा की गयी। जहाँ अब न्यायालय द्वारा आरोपी को सजा सुनाई गई है।