WhatsApp Image 2025 08 07 At 9.31.47 PM
Home न्यूज़ प्रादेशिक

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण के कार्य संचालन के बने नियम, जनता के लिए खुली सुनवाई करेगा

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण

भोपाल: राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश भू संपदा विनियामक प्राधिकरण के कार्य संचालन और अपने कार्यो के निर्वहन के लिए नये नियम बना दिए है। प्राधिकरण जनता के लिए खुली सुनवाई भी करेगा।

प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल में होगा। प्राधिकरण मुख्यालय में बैठकें करेगा और राज्य में ऐसे अन्य स्थानों पर भी सर्किट में बैठक करेगा जैसा अध्यक्ष निर्देशित करेंगे। प्राधिकरण के कार्य दिवस और कार्यालय समय वही ंहोंगे जो राज्य सरकार क कार्यालयों के लिए है। प्राधिकरण के मुख्यालय और अन्य कार्यालय सभी कार्य दिवसों में सुबह साढ़े दस से साढ़े पांच बजे तक खुले रहेंगे। सार्वजनिक व्यवहार के लिए सुबह 11 से शाम चार बजे तक काम होगा।

जनता के लिए होगी खुली सुनवाई-
प्राधिकरण के समक्ष सुनवाई जनता के लिए खुली सुनवाई भी करेगा। किसी विशेष मामले की कार्यवाही के किसी भी चरण में प्राधिकरण आदेश दे सकेगा। आमतौर पर जनता या किसी विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह की पहुंच सुनवाई में नही होगी या प्राधिकरण द्वारा उपयोग किये जाने वाले कमरे या भवन में ऐसा विशेष व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह मौजूद नहीं रहेगा।

वित्त नियंत्रक और कानूनी सलाहकार भी-
प्राधिकरण में एक वित्त नियंत्रक होगा जो प्राधिकरण का मुख्य वित्तीय अधिकारी होगा और अध्यक्ष के नियंत्रण के अधीन ऐसे कर्त्तव्यों का पालन करेगा और उसे इन नियमों के तहत उसे सौपे जाएंगे। एक कानूनी सलाहकार होगा जो प्राधिकरण को कानूनी मामलों में सहायता करेग। सलाहकार इंजीनियरिंग का भी एक पद होगा जो प्राधिकरण को अपने कार्यो के निर्वहन में सहायता करेगा।

इस पद पर उन व्यक्तियो की नियुक्ति होगी जिन्हें सिविल इंजीनियरिंग का पर्याप्त ज्ञान है और जिन्हे भू संपदा परियोजनाओं को निष्पादित करने का अनुभव हो। प्राधिकरण आबंटियों के संगम या उनकी सोसायटी के गठन और पंजीकरण से संबंधित कामों में सहायता के लिए एक सलाहकार सहकारी समिति भी नियुक्त की जा सकेगी।
ऐसे करेगा कार्यवाही- प्राधिकरण आने वाली याचिकाओं, शिकायतों पर नोटिस जारी करेगा। उत्तर दाखिल करने के लिए समय देगा, विरोध और आपत्तियोें की सुनवाई करेगा। पूरे मामले की चरणबद्ध तरीके से सुनवाई की जाएगी। इसके बाद निर्णय लिये जाएंगे।