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सरपंच-सचिव को 8 वर्ष की जेल, मामला 9.93 लाख के गबन का!

4 Years Imprisonment

सरपंच-सचिव को 8 वर्ष की जेल, मामला 9.93 लाख के गबन का!

 

Ratlam : तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने शौचालय निर्माण के 9.93 लाख रुपए का गबन करने वाले सरपंच-सचिव को 8 वर्ष की जेल और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाया।

 

एजीपी संजीव सिंह चौहान ने बताया कि वर्ष 2016 में जनपद पंचायत बाजना के स्वच्छ भारत मिशन के ब्लाक समन्वयक नाथुसिंह अवासिया ने शिवगढ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम पंचायत मनासा में 218 शौचालय निर्माण कार्य के लिए रुपए जारी किए गए थे। 1 शौचालय के लिए 4600 रुपए के हिसाब से 218 शौचालय निर्माण के लिए 10 लाख 02 हजार 800 रुपए के चैक द्वारा जारी किए गए थे, यह चैक 21 जनवरी 2014 को जनपद पंचायत बाजना के सीइओ ने जारी किए थे। मनासा के तत्कालीन सरपंच छगन पिता नरसिंग देवदा व तत्कालीन सचिव राजेंद्र पिता बाबुलाल झोडिया निवासी छावनी झोडिया ने रुपए निकाल लिए और 2 शौचालय बनवाए। बाकी 216 शौचालय के 9 लाख 93 हजार 600 रुपए का गबन किया। न्यायालय ने सरपंच-सचिव को 8-8 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।