
SC Orders to DGP: विजय शाह मामले में सुप्रीम कोर्ट का 3 सदस्यीय SIT गठन को लेकर DGP को स्पष्ट निर्देश, एक महिला अधिकारी सहित तीनों IPS अधिकारी डायरेक्टली रिक्रूटेड हो
नई दिल्ली: मध्य प्रदेश शासन के मंत्री विजय शाह मामले में दर्ज FIR की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 सदस्यीय SIT गठन को लेकर DGP को स्पष्ट निर्देश दिए हैं।
इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि SIT में एक महिला अधिकारी सहित तीनों IPS अधिकारी डायरेक्टली रिक्रूटेड हो।
यह भी निर्देश दिए गए हैं कि SIT का गठन कल यानी 20 मई की सुबह 10:00 बजे तक हो जाए।
आदेश में यह भी कहा गया है कि ये सभी अधिकारी मध्य प्रदेश कैडर के हो लेकिन मध्य प्रदेश के रहने वाले नहीं हो।
आदेश में यह भी स्पष्ट कहा गया है कि SIT का प्रमुख IG स्तर का अधिकारी होना चाहिए। शेष दो सदस्य भी SP या उसके ऊपर के रैंक के अधिकारी होना चाहिए।
आदेश में याचिका कर्ता विजय शाह को भी निर्देश दिए गए हैं कि वह जांच के दौरान SIT को पूरा सहयोग करें। इसी आदेश के साथ सुप्रीम कोर्ट में आज शाह की गिरफ्तारी को फिलहाल रोक दिया है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि SIT पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को प्रस्तुत करें। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने अब प्रकरण की सुनवाई निर्धारित की है।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज दिए गए आदेश को लेकर अब यह देखना दिलचस्प होगा कि SIT में DGP किन IPS अधिकारियों को शामिल करते हैं।





