Situation Clarified on Misleading News : भूमाफिया की जमीन को वैध करने को लेकर स्थिति स्पष्ट!

दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद ही अधोसंरचना कास की अनुमति का फैसला!

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Situation Clarified on Misleading News : भूमाफिया की जमीन को वैध करने को लेकर स्थिति स्पष्ट!

Indore : मनभावन नगर, अशरफ नगर, प्रभापुरी तथा तुलसी नगर में प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद में ही वहां विकास की अनुमति देने का निर्णय किया जाएगा। सोशल मीडिया पर खजराना गणेश मंदिर और भू-माफिया दीपक मद्दा के सर्वे नम्बर को अशरफ कॉलोनी में लिए जाने और इन्फ़ोर्मेंट डायरेक्ट्रेट (ED) एटेचमेंट में भी जमीन को शामिल करने के संबंध में चल रही भ्रामक खबरों के बारे में जिला प्रशासन द्वारा वस्तुस्थिति स्पष्ट की।

प्रशासन ने स्पष्ट किया कि मनभावन नगर, अशरफ नगर, प्रभापुरी तथा तुलसी नगर में प्राप्त दावे-आपत्तियों का निराकरण करने के बाद ही वहां अधोसंरचनात्मक विकास की अनुमति देने का फैसला होगा। मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 के तहत मध्यप्रदेश शासन भोपाल से अनधिकृत कालोनियों में नागरिक अधोसंरचना विकसित किए जाने संबंधी निर्देश प्राप्त हुए हैं। जिसके परिपालन में विभिन्न अनधिकृत कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचनात्मक विकास कार्य किए जाने है।

इसके अर्न्तगत नगर पालिक निगम इन्दौर से प्राप्त सूची के अनुसार मनभावन नगर, अशरफ नगर, प्रभापुरी तथा तुलसी नगर में अधोसंरचनात्मक विकास के संबंध में दावे-आपत्ति प्राप्त करने के लिए सूचना प्रकाशित की गई। जिसके संबंध में स्पष्ट किया गया है कि, प्रश्नांकित कालोनियों (सोसायटी) को शासन द्वारा सशर्त भूमि आवंटित की गई थी। यदि सोसायटी द्वारा उन शर्तो का उल्लघंन किया है तो उसके संबंध मे दावे-आपत्ति प्राप्त किए जाने के लिए 9 अगस्त 2023 को प्रकाशन की कार्यवाही की गई। प्रकाशन के बाद प्राप्त दावे-आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण करने के उपरान्त ही निर्णय लिया जाएगा कि प्रश्नांकित कॉलोनियों में नागरिक अधोसंरचनात्मक विकास की अनुमति प्रदाय की जाए या नहीं।