Sold Expired Beer, Said it Was Destroyed : 13 करोड़ की एक्सपायरी बीयर MP में खपा दी गई, रिकॉर्ड में इसे नष्ट करना बताया!

आबकारी विभाग का बड़ा कारनामा, नष्ट की गई बीयर का प्रेस नोट भी निकाला!

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Sold Expired Beer

Sold Expired Beer, Said it Was Destroyed : 13 करोड़ की एक्सपायरी बीयर MP में खपा दी गई, रिकॉर्ड में इसे नष्ट करना बताया!

Bhopal : छत्तीसगढ़ से वापस आई 13 करोड़ की एक्सपायरी बीयर को मध्य प्रदेश के बाजार में खपा दिया गया। आबकारी विभाग ने इस मामले को दबाने के लिए रिकार्ड में बीयर को नष्ट करना दर्शा दिया। मध्य प्रदेश यह नया और बड़ा घोटाला सामने आया, जिसमें कई की मिलीभगत बताई जा रही है।

उत्पाद की समाप्ति तारीख (एक्सपायरी डेट) के कारण छत्तीसगढ़ से वापस भेजी गई सोम डिस्टिलरी की 13 करोड़ की बीयर को प्रदेश के बाजार में खपाने का मामला सामने आया। मामले को दबाने के लिए आबकारी विभाग ने रिकार्ड में बीयर को नष्ट करना दर्शा दिया और बाकायदा इसका प्रेस नोट भी जारी किया गया।

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सोम कंपनी की हंटर बीयर 50 ट्रक भरकर छत्तीसगढ़ भेजी गई थी। 55 हजार 90 पेटी बीयर एक्सपायर होने की वजह से इसे सितंबर 2024 में मध्य प्रदेश वापस भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश बीयर लाने के लिए आबकारी आयुक्त से पूर्व अनुमति भी नहीं ली गई और प्रदेश की शराब दुकानों से बीयर विक्रय कर दी गई।

बीयर वापस लाने के चार महीने बाद यह बात बाहर न आ जाए, इस डर से आबकारी विभाग के रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी ने नष्टीकरण की प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि इस बीयर को 21 जनवरी 2025 को नष्ट कर दिया गया। बीयर वापस लाने के चार माह बाद एक दिन में कुछ घंटे के भीतर लगभग 55 हजार 90 पेटी यानी करीब 50 ट्रक बियर का नष्टीकरण करना बताया गया, जो व्यवहारिक रूप से भी संभव नहीं है।

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यह भी जांच के विषय

आबकारी एक्ट में निर्यात बीयर वापस लाने का कोई प्रावधान नहीं है और न वापस भेजे जाने का। आयात का प्रावधान है। मध्य प्रदेश से निर्यात की गई बीयर, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर 22055 पेटी और रायपुर 32035 पेटी कुल 53090 पेटी बीयर सोम डिस्टलरी में किसकी सक्षम अनुमति से प्राप्त की गई, या तस्करी करके लाई गई? यह भी सवाल है कि इसे लाने का भाड़ा किसने दिया? वाहन कौन से थे, बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किए इतनी बड़ी संख्या में बीयर डिस्टलरी के अंदर प्रवेश कैसे करवा दी गई? यह तमाम सवाल आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हैं।

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13 करोड़ की बीयर को बता दिया 4 करोड़ की

आबकारी विभाग ने प्रेस नोट में नष्टीकरण की गई बियर की कीमत 4 करोड़ 20 लाख के लगभग बताई। जबकि, वास्तविक कीमत 13 करोड़ 22 लाख रुपये से अधिक है। सोम की हंटर ब्रांड बियर की मार्केट वैल्यू 220 रुपये प्रति बोतल के करीब है। यदि औसत एक बोतल की कीमत 200 रुपये भी मान ली जाए तो एक पेटी में 12 गुणित 200= 2400 रुपये इस तरह 55090 पेटी शराब की कीमत 55090 गुणित 2400 बराबर 13.22 करोड़ रुपये से अधिक होती है। विभाग ने जानबूझकर नष्टीकरण की गई बीयर की कीमत को आधे से भी कम दिखाया।

दागी अधिकारी का बचाव आबकारी आयुक्त कर रहे

आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल का कहना है कि बिना अनुमति छत्तीसगढ़ से बीयर की पेटियां वापस लाने पर रायसेन के प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी को नोटिस जारी किया गया था, पर बीयर के नष्टीकरण की प्रक्रिया पर मौन साध रहे हैं। उन्होंने कहा कि संबंधित ने इस बीयर के नष्टीकरण की अनुमति मांगी थी, जो दी गई थी। नष्टीकरण की रिपोर्ट आई है, उसके आधार पर जो तथ्य है, वह स्पष्ट हैं।

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