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Strict Orders of CP: पुलिस आयुक्त के सख्त आदेश, बिना अनुमति आमसभा-जुलूस निकालने पर होगा एक्शन

Strict Orders of CP: पुलिस आयुक्त के सख्त आदेश, बिना अनुमति आमसभा-जुलूस निकालने पर होगा एक्शन

 

भोपाल: राजधानी में मार्च में विधानसभा का बजट सत्र और रमजान का पवित्र महीने आने वाला है। ऐसे में मार्च महीने में कानून व्यवस्था को पुख्ता और व्यवस्थित करने के लिए भोपाल पुलिस ने सख्ती शुरू कर दी है।

शहरवासियों को पूर्व में जारी गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने के लिए एक बार फिर काम शुरू हो गया है। इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्रा ने प्रतिबंधात्मक आदेश पूरे शहर में आगामी दिनों में लागू रखने को कहा है। इसके तहत किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, रैली, आमसभा, पुतला दहन, जुलूस आदि के लिए पुलिस से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बगैर अनुमति कार्यकम आयोजित करने पर आयोजकों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कानून व्यवस्था बिगड़ने या सार्वजनिक संपत्ति को हुए नुकसान की जिम्मेदारी भी आयोजकों की होगी।

आदेश के मुताबिक ऐसे किसी भी कार्यक्रम, भाषण या प्रकाशन की अनुमति नहीं दी जाएगी, जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की आशंका होने की स्थिति में किसी भी आयोजन में हथियार, विस्फोटक सामग्री ले जाने पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।