Suspended IPS Surrendered: फरार चल रहे निलंबित IPS अधिकारी को आखिर करना पड़ा सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल

जानिए क्या है पूरा मामला

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Suspended IPS Surrendered: फरार चल रहे निलंबित IPS अधिकारी को आखिर करना पड़ा सरेंडर, कोर्ट ने भेजा जेल

 

पटना: सुप्रीम कोर्ट से जमानत नहीं मिलने के बाद फरार चल रहे गया के पूर्व SSP और IPS अधिकारी आदित्य कुमार को आखिरकार पटना सिविल कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा. बिहार में गया के तत्कालीन SSP आदित्य कुमार भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप में पिछले करीब 7 माह से फरार चल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने फरार IPS अधिकारी को दो हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया था.
प्राप्त जानकारी के अनुसार,आदित्य कुमार ने सरेंडर करने के बाद आर्थिक अपराध इकाई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आरोपी के वकील ने जमानत देने का आवेदन दिया, लेकिन न्यायालय ने इस मांग को खारिज कर दिया और आरोपी IPS अफसर आदित्य कुमार को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 14 दिनों के लिए बेवर जेल भेज दिया। बताया जाता है कि फिलहाल उन्हें जेल के आमद वार्ड में रखा गया है।
IPS अधिकारी आदित्य कुमार पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। पटना हाई कोर्ट के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के नाम पर बिहार के डीजीपी रहे एसके सिंघल को फोन कराने का मामला भी शामिल है। इस मामले में उन पर अपने साथी अभिषेक अग्रवाल के साथ मिलकर पूरी साजिश रचने का आरोप है। आदित्य कुमार ने अपने ऊपर चल रहे मामले को रफा दफा करने के लिए अभिषेक अग्रवाल से हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर डीजीपी को कॉल कराया था। इसके अलावा बिहार सरकार के एक अन्य बड़े प्रशासनिक अधिकारी को भी बेहतर पोस्टिंग के लिए फोन करवाने का आरोप है।

आदित्य कुमार के खिलाफ आईपीसी की धारा 353, 387, 419, 420, 467, 468, 120 बी, एवं धारा 66 सी, 66 डी एवं आईटी एक्ट 2000 के तहत मामला दर्ज किया गया। 15 अक्टूबर 2022 को आर्थिक अपराध इकाई ने IPS आदित्य कुमार के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद पुलिस मुख्यालय ने IPS अधिकारी को निलंबित भी कर दिया था.