शासकीय विद्यालयों में समय परिवर्तन का अधिकार शासन ने DEO को दिया

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शासकीय विद्यालयों में समय परिवर्तन का अधिकार शासन ने DEO को दिया

 

भोपाल: राज्य शासन स्कूल शिक्षा विभाग में आज एक आदेश जारी कर प्रदेश में अत्यधिक गर्मी को देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी को शासकीय विद्यालयों में समय परिवर्तन का अधिकार दिया है।

इस संबंध में जारी आदेश में कहा गया है कि शासकीय विद्यालय का वर्तमान समय प्रातः 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होता है जिसे स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता है, किंतु विद्यालय के संचालन की कुल अवधि में कमी नहीं की जाए

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यह भी कहा गया है की परीक्षाएं पूर्व से निर्धारित समय अनुसार ही संपन्न होगी। यह आदेश आज लागू हो गया है जो 15 जून 2024 तक के लिए प्रभावी होगा।