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Fond of Making Reels: अफसर को दफ्तर में रील बनाने का शौक, क्या यह सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं है?

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Fond of Making Reels: अफसर को दफ्तर में रील बनाने का शौक, क्या यह सेवा शर्तों का उल्लंघन नहीं है?

 

खरगोन: Fond of Making Reels: दुनिया में लोगों को रील बना कर सोशल मीडिया पर शेयर करने का शौक बढ़ता ही जा रहा है। जन सामान्य हो तो बात समझ में भी आती है। लेकिन शासकीय कर्मचारी सेवा शर्तों का उल्लंघन कर दफ्तर में रील बनाएं तो वे चर्चा का विषय अवश्य बन जाते हैं।

Fond of Making Reels: खरगोन के जिला रजिस्ट्रार कार्यालय में पदस्थ उप पंजीयक हरजीत ठाकुर को भी मोबाइल से रील बनाने का ऐसा जुनून है कि वो ऑफिस में भी मोबाइल से रील बनाकर सोशल मीडिया पर भी खुद वायरल करते है। इसके अलावा वे अन्य स्थानों पर भी रील बनाने के शौकीन है । सरकारी अधिकारी के इस तरह के शौक को लेकर जन चर्चा भी है। वह कभी कार में तो कभी मॉल में तो कभी जिम में भी इस हुनर का प्रदर्शन करते हैं।

Fond of Making Reels: कानूनविदों के अनुसार कार्यालय में अपनी सीट पर बैठकर मोबाइल से रील बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर करना मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 की खुलेआम उल्लंघन है। नियमों का उल्लंघन के साथ ही कार्य की गरिमा, अनुशासनहीनता भी दिखाई दे रही है। कानूनविदो का भी मानना है कि ये कदाचरण की श्रेणी में आता है।

Fond of Making Reels: गौरतलब है कि प्रदेश मे पिछले दिनो पुलिस ड्यूटी के दौरान मोबाइल रील बनाने पर पुलिस मुख्यालय से और स्थानीय स्तर पर कार्यवाही भी की गई है। खरगोन अभिभाषक संघ के सचिव रविन्द्र यादव का इस बारे में कहना है कि आम आदमी के मोबाइल से रील बनाने पर कोई प्रतिबंध नही है। लेकिन अगर कोई शासकीय अधिकारी कर्मचारी मोबाइल से ऑफिस में रील बनाता है तो यह कदाचरण की श्रेणी में आता है। शासन ने सभी शासकीय सेवको के लिये आचरण संहिता बनाई है। अशोभनीय आचरण नही करना चाहिये। मध्यप्रदेश शासन के लोक सेवक कार्यालय में बैठकर रील बना रहा तो शासन ने कार्यवाही करना चाहिये।

Fond of Making Reels: इस मामले में डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार रूप नारायण शर्मा ने कहा कि इस तरह का कृत्य गलत है। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्हें अपने अधीनस्थ के इस कृत्य की जानकारी नहीं है।

Fond of Making Reels: उधर जिला कलेक्टर भव्या मित्तल ने दफ्तर में रील बनाए जाने को गलत ठहराते हुए कार्रवाई की बात कही। महा निरीक्षक (रजिस्ट्री) अमित तोमर ने भी इसे सर्वथा अनुचित निरूपित करते हुए उपमहानिरीक्षक (रजिस्ट्री) इंदौर को कार्रवाई हेतु निर्देशित किया है।