Threatened to Go Viral on Social Media : फोटो-वीडियो वायरल करने के लिए धमकाया, 3 लाख रुपए की मांग की, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी, आरोपी को 3 साल की सजा!

ब्लेकमेल मामले में 3 हजार रुपए अर्थदंड!

224

Threatened to Go Viral on Social Media : फोटो-वीडियो वायरल करने के लिए धमकाया, 3 लाख रुपए की मांग की, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी, आरोपी को 3 साल की सजा!

Ratlam : प्रधान सत्र न्यायाधीश नीना आशापुरे ने फरियादी की बेटी के फोटो एवं वीडियो वायरल करने की धमकी देकर अवैध वसूली करने के मामले में आरोपी नमराज सिंह सिसोदिया को दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा ने बताया कि 8 मई 2025 को फरियादी की बेटी के फोटो वायरल करने की बात को लेकर आरोपी नमराज सिंह फरियादी के घर पहुंचा था और अवैध रूप से रुपयों की मांग करने लगा था। आरोपी ने धमकी भी दी थी कि रुपए नहीं देने पर फोटो और वीडियो वायरल कर परिवार को बदनाम कर देगा। इसके बाद रात करीब 3 बजे आरोपी नमराज फरियादी के घर में घुस गया था तथा गाली-गलौज करते हुए पहले दर्ज प्रकरण वापस लेने का दबाव बनाया था।

आरोपी ने फरियादी से रुपए की मांग की थी और रुपए नहीं देने पर जान से खत्म करने की धमकी दी थी। घटना के दौरान आरोपी का मोबाइल मौके पर गिर गया था, जिसके आधार पर फरियादी ने थाना माणकचौक में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले में थाना माणकचौक पुलिस ने आरोपी नमराज सिंह पिता भूपेंद्र सिंह सिसोदिया निवासी ए-07 अभय नगर के विरुद्ध धारा 331, 331(ए), 119(2), 196,115 (2) 301(2) भादंसं में न्यायालय ने चालान प्रस्तुत किया था। इस प्रकरण की मुख्य बात यह हैं कि आरोपी के हौसले इतने बुलंद थे कि वह फरियादी को पुलिस से दोस्ती और रिश्तेदारों की धमकी देकर धमकाता था। सूत्र बताते हैं कि आरोपी पुलिस संरक्षण में अवैध गतिविधियों को भी संचालित किया करता था।

न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 3 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की और से पैरवी जिला शासकीय अधिवक्ता एवं लोक अभियोजक सुरेश कुमार वर्मा द्वारा की गई!