Wife Will Pay Maintenance : पत्नी चुकाएगी पति को भरण पोषण की राशि, फैमिली कोर्ट का फैसला!

नंदिनी ने अमन से उसकी मर्जी के खिलाफ आर्य समाज मंदिर में विवाह किया! 

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Wife Will Pay Maintenance : पत्नी चुकाएगी पति को भरण पोषण की राशि, फैमिली कोर्ट का फैसला!

Indore : परिवार न्यायालय ने मंगलवार को अनूठा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने विपक्षी के वकील के तर्कों से सहमत होकर पत्नी को आदेश दिए कि वह प्रतिमाह पति(विपक्षी) को प्रतिमाह भरण पोषण की राशि 5 हजार रुपए चुकाए। इसके साथ ही वाद व्यय की अतिरिक्त राशि भी अदा करना होगी।

विपक्षी के अधिवक्ता मनीष झारोला ने बताया कि कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुई दोस्ती में महिला ने अपनी चाहत में कुछ इस तरह अंधी हो गई की उसने अपने मित्र अमन से मोहब्बत का इजहार कर शादी का प्रस्ताव रखा। अमन द्वारा शादी से मना करने पर नंदिनी ने परिजनों के साथ मिलकर षड्यंत्र करते हुए अमन से उसकी मर्जी के बिना आर्य समाज मंदिर में विवाह कर लिया।

नंदिनी और उसके परिजन द्वारा कई दिनों तक अमन को अगवाकर उसे प्रताड़ित किया जाता रहा। अमन उनके चंगुल से निकल भागा, तो पत्नी नंदिनी ने वैवाहिक संबंध की पुनर्स्थापना के लिए परिवार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया, जिसमें विपक्षी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा। अधिवक्ता ने अमन के प्रकरण के वाद व्यय एवं उसके भरण पोषण के लिए परिवार न्यायालय के समक्ष अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया था।

पार्लर चलाती है महिला

इसमें अधिवक्ता ने अमन द्वारा स्वयं का भरण पोषण करने में असमर्थ होने वह नंदिनी द्वारा पार्लर का व्यवसाय किए जाने संबंधित तथ्य न्यायालय के समक्ष रखे। अधिवक्ता के तर्कों से सहमत होकर अमन के आवेदन का निराकरण कर परिवार न्यायालय ने पत्नी नंदिनी द्वारा पति अमन को प्रतिमाह 5000 रू भरण पोषण राशि दिए जाने का आदेश पारित किया। वाद व्यय भी अमन को अतिरिक्त अदा करने का भी आदेश पारित किया गया है।

बदला लेने किया था कृत्य

अधिवक्ता ने अमन के साथ नंदिनी एवं उसके परिजन द्वारा किए गए अपराधिक कृत्यों के संबंध में अमन से पुलिस आयुक्त को शिकायत की थी, जिसका बदला लेने के लिए नंदिनी ने अमन के विरुद्ध घरेलू हिंसा एवं वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना के तहत आवेदन प्रस्तुत किया।