576 Medical Officer के 27 सित. के Interview पर High Court की रोक

मामला 60% कट ऑफ में 807 दावेदारों को बाहर करने का

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भोपाल: सोमवार को प्रदेश में होने वाली 576 मेडिकल ऑफिसर के इंटरव्यू पर MP High Court की ग्वालियर बेंच ने राेक लगा दी।
जस्टिस एसए धर्माधिकारी ने डाॅ राैनक शर्मा व अन्य की याचिका पर वर्चुअल सुनवाई करते हुए इस संबंध में आदेश दिया। HC ने MP PSC (मप्र लाेकसेवा आयाेग) से जवाब भी मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर काे होगी।

एडवोकेट गौरव मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि MP PSC ने प्रदेशभर में मेडिकल ऑफिसर के 576 पद पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति निकाली थी। ये नियुक्ति इंटरव्यू के आधार पर किए जाने की अहर्ता रखी गई। भर्ती की शर्त रखी कि 576 पदाें के लिए तय संख्या से 5 गुना आवेदक बुलाकर उनमें से सिलेक्शन होगा। MP PSC ने 17 सितंबर को एक सूची जारी की। जिसमें कट ऑफ के बाद Interview के लिए सिलेक्ट लोगों के नाम शामिल किए गए। ये लिस्ट 60% कट ऑफ से तैयार हुई। जिन आवेदकों के अंक MBBS में 60% से कम थे, उन्हें बाहर कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सिर्फ आवेदन के आधार पर ही 851 लोगों को इंटरव्यू से बाहर करना गलत है। पहले आवेदकों की लिखित परीक्षा कराई जाए। उसके बाद कट ऑफ लिस्ट तैयार हो।

MP PSC ने जो लिस्ट तैयार की है उसमें अनुच्छेद 14 और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। याचिका में इन दोनों के बारे में भी जानकारी दी गई है। HC के निर्देश के बाद अब मामला आगे बढ़ गया है।