ड्राइवर को गोली मारकर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को 6 वर्ष का कारावास!

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सिंहस्थ-2004

ड्राइवर को गोली मारकर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को 6 वर्ष का कारावास!

 

Ratlam : ट्रक ड्राइवर को लूटने की नियत से उस पर फायरिंग कर प्राणघातक हमला कर घायल करने वाले आरोपी को तृतीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मण कुमार वर्मा ने धारा 307 भारतीय दंड विधान तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 में दोषी पाते हुए आरोपी सोनू उर्फ चना को धारा 307 भादवि में 6 वर्ष का कारावास एवं धारा 25 आयुध अधिनियम में 3 वर्ष का कारावास एवं एक्सीडेंट तथा धारा 27 आयुष अधिनियम में 5 वर्ष के कारावास एवं कुल 4 सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। वहीं न्यायालय ने 1 अन्य आरोपी लाखन सिंह उर्फ विजय सिंह को दोष मुक्त किया गया।

 

प्रकरण की जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान ने बताया कि 2 जून 2016 को उप निरीक्षक जहांगीर खान पठान पुलिस थाना औद्योगिक क्षेत्र को जिला अस्पताल से घायल चमन सिंह के घायल होने के बारे में तहरीर प्राप्त हुई थी। जिस पर जांच के दौरान घायल चमन सिंह ने बताया था कि वह 1 जून 2016 को अपने ट्रक में लेबड़ से अंग्रेजी शराब भरकर नई दिल्ली के लिए जा रहा था जैसे ही वह घटला ब्रिज उतरा तो उसे धमाके की आवाज सुनाई दी और थोड़ी दूर जाने पर उसके दाहिने पैर के घुटने के पास से खून बहने लगा था, उपचार हेतु वह सिविल अस्पताल में भर्ती हुआ और मेडिकल परीक्षण तथा एक्सरे में उसके दाहिने पैर में बंदूक की गोली होने की पुष्टि हुई तथा घटनास्थल का निरीक्षण करने पर ट्रक की दाहिनी और की खिड़की में गोली से छेद होना और सड़क पर खाली कारतूस मिला। घायल चमन सिंह के कथनों व अन्य साक्षी के कथनों के आधार पर अज्ञात व्यक्ति द्वारा जान से मारने की नीयत से गोली चलाकर घायल किए जाने का प्रकरण धारा 307 भादवि में दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान दिनांक 14-नवम्बर-16 को शहर के थाना माणकचौक के जरिए यह सूचना मिली कि आरोपी सोनू उर्फ चना को अन्य हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। जहां पर आरोपी सोनू से पूछताछ करने पर जानकारी मिली कि उक्त घटना में शराब ट्रक को लूटने की नीयत से आरोपी सोनू उर्फ चना तथा लखन उर्फ विजय सिंह द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। जिस पर आरोपीगण को फॉर्मल गिरफ्तार कर पूछताछ की गई और प्रकरण में धारा 25,27 आर्म्स एक्ट का इजाफा किया गया और अनुसंधान पूर्ण कर आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। अनुसंधान के दौरान अभियोजन द्वारा घायल के पैर से निकली गोली तथा घटनास्थल पर मिले खाली खोखे एवं आरोपी सोनू उर्फ चना से जप्त पिस्टल की वैज्ञानिक जांच कराई गई थी और उसकी जांच रिपोर्ट में यह आया कि घायल के पैर से निकली गोली तथा मौके पर मिला कारतूस का खाली खोखा आरोपी द्वारा जप्त पिस्टल से ही चलाई गई थी। न्यायालय में अपने साक्ष्य ,वैज्ञानिक साक्ष्य की रिपोर्ट एवं तर्क प्रस्तुत किए गए ।

न्यायालय ने अभियोजन द्वारा दिए गए तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई तथा एक अन्य आरोपी लाखन सिंह उर्फ विजय सिंह को दोष मुक्त किया गया। अभियोजन की और से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक संजीव सिंह चौहान द्वारा की गई।