बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब 300, सीट बैल्ट नहीं लगाया तो 500 रुपए जुर्माना

ओवर लोडिंग पर जुर्माने की राशि कम की

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New Traffic Rules

भोपाल. प्रदेश की सडकों पर अब बिना हेलमेट वाहन चलाया तो ऐसे वाहन चालकों को अब ढाई सौ की जगह तीन सौ रुपए जुर्माना देना होगा। बिना सीट बैल्ट के वाहन चलाते पाए जाने पर लगने वाला जुर्माना यथावत पाँच सौ रुपए रखा गया है। गाड़ी मोडीफाई करके चलाने वाले वाहन चालकों पर अब एक लाख रुपए जुर्माना होगा। कैप में ओवरलोडिंग करने पर अभी तक प्रति यात्री साढ़े सात सौ रुपए जुर्माना था उसे अब घटाकर प्रति पैसेंजर दो सौ रुपए कर दिया गया है। कैबिनेट ने आज इन सभी प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में परिवहन विभाग ने मंजूरी दे दी। नौ अक्टूबर 2019 को पार्लियामेंट ने नियमों में संशोधन कर धारा दो सौ में समन शुल्क लगाने का अधिकार राज्यों को दिया था। अधिकांश राज्यों ने संशोधन के बाद जुर्माने की राशि बढ़ा दी है। मध्यप्रदेश में यह नहीं अब तक नहीं हो पाया था। 24 मई 2022 को कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव आया तो मंत्रिमंडल उपसमिति बनाकर जुर्माने की दरें तय करने के लिए उन्हें अधिकृत किया गया था। इस समिति में लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव, सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया औश्र परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत शामिल थे। समिति ने छह दिसंबर 2022 को अपनी अनुशंसाए कर दी थी। इन अनुशंसाओं के आधार पर मंगलवार को कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया और जुर्माने की दरों को बढ़ाया तथा कम किया गया।

इस तरह होंगी अब जुर्माने की दर-

बिना हेलमेट वाहन चलाने पर अब जुर्माना ढाई सौ की जगह तीन सौ रुपए होगा। बिना सीटबेल्ट वाहन चलाने पर पूर्ववत पांच सौ रुपए जुर्माना होगा। लाइसेंस बिना वाहन चलाने पर एक हजार रुपए जुर्माना तय किया गया है। इसमें बड़ी गाड़ियों के लिए जुर्माना तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपए किया गया है। बिना पंजीयन के वाहन चलाने पर दुपहिया और तीन पहिया वाहनों पर अब दो हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर जुर्माना तीन हजार और भारी वाहनों पर जुर्माना पांच हजार रुपए तय किया गया है। दुबारा यही गलती करने पर टू व्हीलर पर तीन हजार, लाइट मोटर व्हीकल पर पांच हजार और भारी वाहनों पर दस हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में ओवरलोडिंग पर जुर्माना दस हजार रुपए से बढ़ाकर बीस हजार रुपए किया गया है। ज्यादा भरे गए माल को उतरवाने पर प्रति टन एक हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों जिनके पास पीयूसीसी प्रमाणपत्र नहीं है उनमें नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर एक हजार रुपए जुर्माना होगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर अब तीन हजार की जगह पांच हजार रुपए जुर्माना होगा। दुबारा यह अपराध करने पर दस हजाार रुपए जुर्माना होगा। मोबाइल पर बात करते हुए वाहन चलाने पर दुपहिया पर एक हजार, कार चालक पर दो हजार रुपए जुर्माना होगा। ट्रांसपोर्ट व्हीकल पर तीन हजार रुपए जुर्माना होगा
प्रेशर हार्न का उपयोग करने पर एक हजार रुपए जुर्माना रहेगा। ऐसे वाहन जिनके संचालन से खतरा है, जो रेसिंग के लिए उपयोग किए जाते है उनमें जुर्माना पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार कर दिया गया है। एम्बुलेंस को रास्ता न देने पर जुर्माना अब दस हजार रुपए होगा।

सागर मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी पीजी सीटैं, 101 करोड़ की मंजूरी-

सागर मेडिकल कॉलेज में पीजी की 85 सीट बढ़ाने मंजूरी दी। इसके लिए 101.46 करोड़ की मंजूरी दी।
संविदा शाला शिक्षक को प्राथमिक शिक्षक, प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित करने को मंजूरी दे दी गई। इससे लंबे से अनुकंपा नियुक्ति का इंतजार कर रहे परिजनों को लाभ मिल सकेगा।

निकायों में जीत के लिए बधाई-

बड़वानी, धार, मनावर जिलों के प्रभारी मंत्री स्थानीय मंत्रियों ने नगरीय निकायों में जीत के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बधाई दी। सीएम ने प्रदेश की जनता का आभार माना और सभी को बधाई दी। दो फरवरी को नई दिल्ली में नये मध्यप्रदेश भवन का लोकार्पण किया जाएगा सभी मंत्री इस दौरान दिल्ली में मौजूद रहेंगे। प्रदेश में जो पांच से पच्चीस फरवरी के बीच जो विकास यात्रा निकल रही है सभी प्रभारी मंत्रियों को कहा गया है कि पांच फरवरी के पहले इसकी समीक्षा हो जाए। आजीविका मिशन और शहरी आजीविका मिशन है उनमें जो महिला स्वसहायता समूह है उनके तीन लाख रुपए तक के कर्ज पर दो प्रतिशत ब्याज की प्रतिपूर्ति सरकार करेगी। अभी तक उन्हें तीन प्रतिशत ब्याज देना होता था। जनजातीय वर्ग को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने के लिए सीहोर में सूर्या फाउंडेशन की तर्ज पर अन्य परिसरों को भी अन्य संस्थाओं को दिया जाएगा।

नगरीय निकाय में अधोसंरचना निर्माण योजना की स्वीकृति के लिए एक योजना प्रारंभ की है उसकी अवधि दो वर्ष रहेगी। इस पर आठ सौ करोड़ खर्च किया जाएगा नगरीय निकायों में 22-23 के लिए दो सौ करोड़ उपलब्ध है छह सौ करोड़ और देने की स्वीकृति कैबिनेट ने दी।

सड़कों के लिए नर्मदापुरम में 148.97 करोड़ की प्रशासकीय मंजूरी दी। सिवनी जिले के मार्ग निर्माण को भी कैबिनेट मंजूरी दी। सीहोर जिले में निर्माण के लिए भी राशि स्वीकृत की गई। लोक परिसम्पत्ति विभाग में गुना में पुराना बंगला एक करोड़ 59 लाख में मंजूरी दी। लांबाखेड़ा में 6 करोड़ 94 लाख में मंजूरी दी। स्कूल शिक्षा विभाग ने संविदा शाला शिक्षक प्राथमिक शिक्षक प्रयोगशाला शिक्षक से प्रतिस्थापित किया, अनुकंपा नियुक्ति की दिक्कत दूर होगी।