पुराने वाहनों के स्क्रैप करने पर नए वाहन के मोटरयान कर में 90 फीसदी छूट

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पुराने वाहनों के स्क्रैप करने पर नए वाहन के मोटरयान कर में 90 फीसदी छूट

भोपाल : मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम के तहत राज्य में पंजीकृत किसी भी वाहन के स्क्रेपिंग सुविध के माध्यम से स्क्रैप करने पर 31 मार्च 2024 तक एकमुश्त बकाया कर और दंड की राशि जमा करने पर उसके मोटरयान कर और जुर्माने की राशि में 90 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

यह छूट प्रदेश के उन वाहनों पर मिलेगी जो पुराने हो चुके है और उपयोग में नहीं लाए जा रहे है लेकिन उन पर हर साल टैक्स और टैक्स जमा न करने पर जुर्माना लग रहा है। ऐसे वाहनों पर एकमुश्त राशि जमा करने की शर्त पर और वाहन को स्क्रैप नियमों के तहत स्कै्रप घोषित किए जाने पर यह छूट प्राप्त होगी। इससे राज्य सरकार को पुराने वाहनों से नहीं मिल पा रहे कर की वसूली करने में मदद मिलेगी और वाहन स्वामियों को भी अनावश्यक लग रहे जुर्माने से राहत मिल सकेगी।