Civil Service Prelims Exam: सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदकों को जाति, आय, सम्पत्ति प्रमाणपत्र समय पर देने कलेक्टरों को फरमान

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Civil Service Prelims Exam: सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के आवेदकों को जाति, आय, सम्पत्ति प्रमाणपत्र समय पर देने कलेक्टरों को फरमान

भोपाल:संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में शामिल हो रहे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के व्यक्तियों को जाति, आय तथा सम्पत्ति प्रमाणपत्र समयसीमा में नहीं मिल पा रहे है। इसको लेकर संघ लोक सेवा आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ये प्रमाणपत्र समयसीमा में जारी करवाने के लिए निर्देशित किया है। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर, कमिश्नर,अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और सभी जिला प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र को इन प्रमाणपत्रों के जारी करने के लिए तय समससीमा का अनिवार्य रुप से पालन करने के निर्देश दिए है।

सामान्य प्रशासन विभाग के उपसचिव गिरीश शर्मा ने सभी कमिश्नर, कलेक्टरों को निर्देश जारी कर कहा है किसंघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हो रहे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस वर्ग के व्यक्तियों द्वारा परीक्षा के आवेदन में लगाने के लिए जाति, आय और सम्पत्ति प्रमाणपत्र के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के तहत परीक्षण कर इस निर्धारित समयावधि के पूर्व ऐसे आवेदनों का शीघ्र निराकरण किया जाए। गौरतलब है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भारतीय वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इसके आवेदन के साथ जाति, आय और सम्पत्ति प्रमाणपत्रों की जानकारी लगाना है।