पदोन्नति से भरे जाएंगे सहायक श्रम अधिकारी, कल्याण अधिकारी, श्रम निरीक्षक के शत प्रतिशत पद

592
6th pay scale

पदोन्नति से भरे जाएंगे सहायक श्रम अधिकारी, कल्याण अधिकारी, श्रम निरीक्षक के शत प्रतिशत पद

भोपाल: श्रम विभाग में सहायक श्रम अधिकारी, कल्याण अधिकारी, श्रम निरीक्षक के शत प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे इसके लिए श्रम विभाग ने मध्यप्रदेश असंगठित शहरी एवं ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा शर्ते नियमों में बदलाव कर दिया है।

विभाग में अब प्रतियोगी परीक्षा, चयन, साक्षात्कार अथवा दोनो माध्यमों से भरे जाएंगे। द्वितीय श्रेणी के पदों मेें वरिष्ठ लेखाधिकारी का पद संविदा या प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा। सहायक सचिव के पद पर वरिष्ठ लेखाधिकारी का पद संविदा प्रतिनियुक्ति का होगा सहायक सचिव के पद पर इनकी नियुक्ति हो सकेगी। वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्त् िमध्यप्रदेश शासन कोष एवं लेखा विभाग से की जा सकेगी। इस पद हेतु नियमित कर्मचारी अधिकारी उपलब्ध न होंने पर सेवानिवृत्त अधिकारी, कर्मचारी की नियुक्ति संविदाा पर की जा सकेगी।

तृतीय रेणी के पदों में सहायक श्रम अधिकारी, कल्याण अधिकारी के दो पद जो तृतीय श्रेणी कार्यपालिक है वे शत प्रतिशत प्रतिनियुक्ति से भरे जा सकेंगे। श्रम निरीक्षक, कल्याण पर्यवेक्षक के दो पद शतप्रतिशत प्रतिनियुक्ति से भरे जाएंगे। सीनियर आईटी डाटा बेस मैनेजर एवं जूनियर आईटी डाटा बेस मैनेजर सीनियर आईटी डाटा बेस मैनेजर का पद और जूनियर आईटी डाटा बेस मैनेजर के दो पद संविदा के माध्यम से भरे जाएंगे। लेखापाल में कनिष्ठ लेखाधिकारी का एक पद संविदा के माध्यम से भरा जाएगा।

चतुर्थ श्रेणी के भृत्य और चौकीदार के पांच पद आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से भरे जाएंगे। सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के संबंध में नियुक्ति सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया जाएगा । आरक्षण रोस्टर से सीधी भर्ती और संविदा पदों पर भर्ती में पदोन्नति में सौ बिन्दु के रोस्टर का पालन होगा। भर्ती नियम बनने के पहले मंडल की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों की नियमितिकरण के लिए जो कर्मचारी इन नियमों के लागू होंने से पूर्व से मंडल में संविदा कलेक्टर दर पर दैनिक वेतन भोगी, निश्चित वेतन द्वारा कार्यरत है वे भर्ती नियमों के अनुसाद पदों पर उपयुक्त पाये जाने पर रिक्त पदों पर उनका चयन समिति द्वारा किए जाने पर विचार किया जाएगा।
संविदा नियुक्ति दो वर्ष के लिए होगी।