Degree Verification of Lawyers: SC की कमेटी वकीलों के डिग्री वेरिफिकेशन की निगरानी करेगी!

SC ने कहा 'बिना डिग्री वालों को ज्यूडिशियल सिस्टम में एंट्री नहीं!'

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Degree Verification of Lawyers: SC की कमेटी वकीलों के डिग्री वेरिफिकेशन की निगरानी करेगी!

New Delhi : वकीलों की डिग्री वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है। कोर्ट ने सभी वकीलों को ये निर्देश दिया है कि वे जल्द से जल्द अपनी डिग्रियों का वेरिफिकेशन कराएं। जिनके पास वास्तविक डिग्री नहीं है, उन्हें हम वकील नहीं मान सकते हैं और ज्यूडिशल सिस्टम में एंट्री नहीं दे सकते।

अभी भी लगभग 16 लाख वकीलों ने वेरिफिकेशन के लिए डिग्री और फॉर्म जमा नहीं किया है। कोर्ट ने कमेटी से अपनी सुविधा के हिसाब से काम शुरू करने और 31 अगस्त तक वेरिफिकेशन की रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने सभी यूनिवर्सिटी को भी ये निर्देश दिए हैं, कि वकीलों की डिग्री के वेरिफिकेशन के लिए कोई शुल्क न लिया जाए।

जिनके पास डिग्री नहीं, उन्हें न्याय प्रक्रिया में एंट्री नहीं
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने वकीलों के सत्यापन की प्रक्रिया में आने वाली परेशानियों को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया है। पीठ ने अपने आदेश में कहा, न्यायिक प्रक्रिया तक पहुंच उन व्यक्तियों को नहीं दी जा सकती है जो वकील होने का दावा करते हैं, लेकिन उनके पास वास्तविक शैक्षणिक योग्यता या डिग्री नहीं है।

बार काउंसिल ने यह कहा
पीठ ने वकीलों की संख्या को लेकर कहा कि अभी लगभग 25.70 लाख वकील होने का अनुमान है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक 25.70 लाख वकीलों में से लगभग 7.55 लाख के फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए मिले थे। साथ ही 1.99 लाख सीनियर और ऑन-रिकॉर्ड एडवोकेट्स के फॉर्म काउंसिल के पास हैं।
इस तरह वेरिफिकेशन के लिए लगभग 9.22 लाख फॉर्म आए हैं। लगभग 16 लाख वकीलों ने अभी वेरिफिकेशन के लिए फॉर्म और डिग्री नहीं जमा की है। BCI ने इसे लेकर कहा कि जिन वकीलों ने वेरिफिकेशन फॉर्म नहीं दिए हैं, वे प्रैक्टिस के योग्य नहीं हैं। ऐसे लोगों की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें बाहर किया जाना चाहिए।