Exemption From Back Coat : जिला कोर्ट के वकीलों को 3 माह तक काले कोट से छूट!

हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के समय छूट से रियायत नहीं मिलेगी!   

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Exemption From Back Coat : जिला कोर्ट के वकीलों को 3 माह तक काले कोट से छूट!

देखिए, मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर का आर्डर!  

Indore : मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के फैसले के मुताबिक 5 अप्रैल से 15 जुलाई तक वकीलों को काले कोट से छूट रहेगी। वे सफेद शर्ट, काला / सफेद / धारीदार या ग्रे कलर का पेंट पहनकर और एडवोकेट बैंड बांधकर अभिभाषक जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर सकेंगे। लेकिन, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के समय इस छूट से रियायत नहीं मिलेगी।

इंदौर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गोपाल कचोलिया ने बताया है कि मध्यप्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद जबलपुर के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार मध्य प्रदेश के सभी जिला न्यायालयों में सभी अभिभाषक 15 अप्रैल से 15 जुलाई तक बिना काला कोट पहने पैरवी कर सकते हैं। क्योंकि, भीषण गर्मी को देखते हुए स्टेट बार काउंसिल ने प्रदेशभर के वकीलों को तीन माह के लिए काले कोट से छूट देने का फैसला लिया है। काउंसिल के इस निर्णय से प्रदेश के करीब एक लाख वकीलों को फायदा पहुंचेंगा।

अध्यक्ष गोपाल कचोलिया एडवोकेट ने बताया है कि जिला कोर्ट पैरवी करने वाले सभी वकील तीन माह तक बिना काला कोट पहने जिला न्यायालयों और उनके अधीनस्थ न्यायालयों में पैरवी कर सकेंगे। इससे गर्मी से परेशान हो रहे वकीलों को राहत महसूस होगी।

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हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में छूट नहीं मिलेगी

हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के वक्त वकीलों को इस छूट से राहत नहीं मिलेंगी। कचोलिया ने बताया कि प्रदेश के कई तहसीलों व जिलों में यह हालात है कि बैठने की जगह की तुलना में वकीलों की तादाद काफी ज्यादा है। ऐसे में उन्हें खुले में बैठना पड़ता है या तंग जगह में काम करना पड़ता है। खासकर बिजली गुल हो जाने की दशा में उनकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है।