Hotel Seal : आवासीय स्वीकृति के विपरीत वहां होटल बनाने पर संपत्ति सील!

यह शिकायत भी थी कि 'अशोका रीजेंसी' में अनैतिक गतिविधियों का संचालन! 

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Hotel Seal : आवासीय स्वीकृति के विपरीत वहां होटल बनाने पर संपत्ति सील!

Indore : नगर निगम आयुक्त हर्षिका सिंह के निर्देश पर होटल अशोका रीजेंसी को सील कर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया था कि शहर की ऐसी संपत्ति जिनको आवासीय निर्माण की स्वीकृति दी गई है, पर उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। ऐसे भवन एवं भवन स्वामी के विरुद्ध कार्रवाई की जाए।

निगम आयुक्त के निर्देश के अनुसार भवन अधिकारी गजल खन्ना ने झोन क्रमांक-8 के इस महालक्ष्मी नगर स्थित होटल अशोक रीजेंसी का आवासीय क्षेत्र में संचालन किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि भवन स्वामी गोपाल शिवहरे और दीपक शिवहरे के उक्त भवन का आवासीय नक्शा स्वीकृत है। इसके विपरीत यहां व्यावसायिक निर्माण कर होटल का संचालन किया जा रहा था। इसके अलावा लगातार यह शिकायत भी मिल रही थी कि इस होटल में अनैतिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है।

इस शिकायत एवं भवन अनुज्ञा की स्वीकृति के विपरीत आवासीय के स्थान पर व्यवसायिक उपयोग करने पर क्षेत्रीय भवन अधिकारी गजल खन्ना ने भवन निरीक्षक सत्येंद्र राजपूत ने महालक्ष्मी नगर स्थित इस होटल को सील करने की कार्रवाई की गई।