डोडा चुरा की तस्करी करने वाले आरोपी एवं वाहन मालिक पत्नी को 3-3 वर्ष का कारावास

30-30 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया

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सिंहस्थ-2004

डोडा चुरा की तस्करी करने वाले आरोपी एवं वाहन मालिक पत्नी को 3-3 वर्ष का कारावास

Jaora : कार में अवैध रूप से डोडा चूरा की स्मगलिंग करते हुए पकड़े गए आरोपियों को न्यायालय रुपेश शर्मा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट जावरा जिला रतलाम को 3-3 वर्ष के कारवास और 30-30 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

मामले की जानकारी देते हुए प्रकरण के पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट शिव मनावरे ने बताया कि 21.सितम्बर.2018 को थाना औद्योगिक क्षेत्र पर पदस्थ उपनिरीक्षक आरके चौहान द्वारा मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर मोईन के ढाबे के सामने हसनपलिया फोरलेन हाइवे पर पहुंचे जहां देखा तो मुखबिर की सूचना अनुसार कार क्रमांक एमपी 43 सी 1080 मोईन के ढाबे के पास खड़ी दिखाई दी जिसकी घेराबंदी कर कार चालक जसवीर सिंह को पकड़ा और कार की तलाशी ली तो उसके अंदर एक प्लास्टिक के कट्टे में अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा मिला जिसका वजन करने पर 5 किलो 100 ग्राम होना पाया था।

मौके पर ही उक्त अवैध मादक पदार्थ एवं कार को जप्त कर आरोपी जसवीर सिंह को गिरफ्तार किया जाकर थाना वापसी पर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया।

अनुसंधान के दौरान जप्त कार का रजिस्टर्ड वाहन स्वामी हरविन्दर कौर पति जसवीर सिंह होना पाया जिसे 28 फरवरी 2019 को गिरफ्तार कर आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। विशेष न्यायालय द्वारा फैसला सुनाते हुए और अभियोजन साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए दोनों आरोपियों को दोषसिद्ध किया गया।