खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब मध्यप्रदेश में जुर्माना हुआ दुगना
भोपाल: मध्यप्रदेश में अब खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर लगने वाला जुर्माना अब दुगना कर दिया गया है।
परिवहन विभाग ने मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 184 के तहत इस जुर्माने की राशि में इजाफा कर दिया है। प्रदेश में अब ट्रांसपोर्ट व्हीकल खतरनाक तरीके से चलाते पाए जाने पर तीन हजार रुपए की जगह छह हजार रुपए जुर्माना लगाया जाएगा वहीं नान ट्रांसपोर्ट व्हीकल खतरनाक तरीके से चलाए जाने पर लगने वाला जुर्माना एक हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार रुपए कर दिया गया है।
परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा ने बताया कि केन्द्र सरकार ने मोटर यान अधिनियम के तहत कई तरह के जुर्माने और शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश में इनमें से खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर जुर्माना दुगना कर दिया गया है। आम तौर पर शराब के नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालक खतरनाम तरीके से वाहन चलाते पाए जाते है। ऐसे में ऐसे वाहन चालकों के कारण दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रहीं थी। अधिकांश दुर्घटनाओं में नशे में वाहन चलाने वाले वाहन चालकों की लापरवाही ज्यादा सामने आती है। इसलिए इन पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए जुर्माने की राशि दुगनी कर दी गई है। पूरे मध्यप्रदेश में इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। पूरे प्रदेश में यातायात नियंत्रण में लगी पुलिस को इस संबंध में निर्देशित कर दिया गया है। अब नशे में वाहन चलाते मिले तो दुगना जुर्माना वसूल किया जाएगा।