बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 2 महीने तक विशेष अभियान

लॉ स्टूडेंट की PIL पर एडीजी ने दिए निर्देश

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बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट पहनकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ 2 महीने तक विशेष अभियान

भोपाल:लॉ स्टूडेंट एश्वर्या शाडिल्य की पीआईएल का हवाला देते हुए एडीजी पीटीआरआई जी जर्नादन ने पूरे प्रदेश में आज से अगले दो महीने तक बिना हेलमेट पहनकर दो पहिया वाहन चलाने और बिना सीटबेल्ट लगाए चार पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान पुलिस सड़कों पर चालानी कार्यवाही के साथ ही जागरुकता अभियान भी चलाएगी।

एडीजी जर्नादन ने इस संबंध में आनन फानन में गुरुवार को इंदौर और भोपाल के पुलिस आयुक्त के साथ ही सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि बिना हेलमेट पहने दो पहिया और बिना सीट बेल्ट लगाकर चार पहिया वाहन चलाने वालों के खिलाफ सात जुलाई से सात सितम्बर तक दो माह के लिए विशेष अभियान चलाते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए। ताकि याताया नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए हैं कि हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर जागरुकता के लिए स्कूल, कॉलेज, मोहल्ले, कस्बे, सार्वजनिक स्थानों पर अभियान चलाया जाए।

हर सात दिन में देना होगी जानकारी
एडीजी ने भोपाल, इंदौर के पुलिस कमिश्नर सहित सभी पुलिस अधीक्षकों को यह भी निर्देश दिए हैं कि वे हर सात दिन में इस अभियान को लेकर पूरी रिपोर्ट उनके पास तक पहुंचाए। इसलिए लिए उन्होंने एक प्रोफार्मा भी इन सभी अफसरों को भेजा गया है।

दो साल पहले लगाई थी पीआईएल
लॉ स्टूडेंट एश्वर्या शाडिल्य ने यह याचिका वर्ष 2021 में ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाई थी। इस मामले की गंभीरता और व्यापकता को देखते हुए चीफ जस्टिस ने यह याचिका जबलपुर ट्रांसफर करवाई। इस याचिका को लेकर ही अब एडीजी ने दो महीने विशेष रूप से अभियान चलाने का कहा है।