दिल्ली अध्यादेश मामला: सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ करेगी मामले की सुनवाई

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दिल्ली अध्यादेश मामला: सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ करेगी मामले की सुनवाई

दिल्ली: दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़े केंद्र द्वारा जारी अध्यादेश के संदर्भ में आप सरकार द्वारा जारी याचिका की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों वाली संवैधानिक पीठ करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली अध्यादेश का मामला संवैधानिक पीठ को भेज दिया है। पांच जजों वाली संवैधानिक पीठ इस मामले पर सुनवाई करेगी। अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार दिल्ली में नौकरशाहों की नियुक्ति और स्थानांतरण से जुड़े इस अध्यादेश का शुरू से ही विरोध कर रही है. ये अध्यादेश केंद्र सरकार ने मई में जारी किया था. अध्यादेश में दानिक्स कैडर के ग्रुप-ए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही और तबादलों के लिए राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण स्थापित करने का प्रावधान है.