Ratlam MP: बालिका के साथ लैंगिक शोषण करने वाले भिखारी को 20 वर्ष का कठोर कारावास

डीएनए टेस्ट से अपराधी पहुंचा सलाखों के पीछे

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रमेश सोनी की रिपोर्ट

Ratlam MP: दस वर्षीय बालिका से ज्यादती करने वाले भिखारी को
पॉक्‍सो मामलों के विशेष न्यायाधीश योगेन्द्र कुमार त्यागी ने 20 वर्ष के कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में अभियोजन पक्ष की और से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गौतम परमार ने की।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी शिव मनावरे ने बताया कि इस
जघन्‍य एवं सनसनीखेज चिन्हित प्रकरण में फैसला 22.नवम्बर.21 को छोटू बाबा उर्फ दीपक उर्फ देवीलाल पिता बाबुलाल यादव उम्र 48 साल नि. जावरा जिला रतलाम को 10 वर्षीय पीड़िता के साथ लैंगिक दुष्‍कर्म करने के आरोप में धारा 376 एबी भादवि एवं धारा 5 एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट का दोषी पाते हुए धारा 5 एम/6 पॉक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रू अर्थदंड से दंडित किया गया।

क्या था मामला
फरियादिया अवयस्‍क पीडिता की नानी ने दिनांक22.नवम्बर.2019 को माणकचौक बाजार में सामान खरीदने के दौरान उसने देखा कि कुछ लोग और पुलिस वाले उसकी 10 वर्षीय नवासी (नाती) को माणकचौक थाने की ओर ले जा रहे है तब उसने लोगों को रोका और अपनी नाती से पुछा तो उसने अपनी नानी को बताया कि वह घर के सामने खेल रही थी।तभी मोहल्ले में रोज घुमकर भिख मांगने वाला भिखारी छोटु आया और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगा तो उसने भिखारी के हाथ पर काट लिया जिससे वह भाग निकला। बाद में अपनी खाला (मौसी) के घर के बाहर खेलने लगी।इस दौरान वह गली की आड में खाली जगह पर लघुशंका करने गई तभी वहां पर छोटू भिखारी आया और दुष्‍कर्म करने लगा। पीड़िता के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आए और उन्‍होंने आरोपी छोटु भिखारी को पकड़ा और पुलिस को सूचना करने पर आरोपी को माणकचौक थाने ले गए। जहां पीडिता की नानी द्वारा बतायी गई घटना पर थाना माणकचौक द्वारा आरोपी छोटू बाबा उर्फ दीपक उर्फ देवीलाल के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।

इस तरह हुआ आरोप सिद्ध
विशेष न्‍यायालय में अभियोजन द्वारा साक्षियों के मौखिक एवं दस्‍तावेजी साक्ष्‍य एवं वैज्ञानिक डीएनए साक्ष्‍य जिसमें पीडिता के पायजामा पर आरोपी के ब्‍लड सेम्‍पल व नाखुनों का डीएनए पाये जाने के तर्क प्रस्‍तुत कर आरोपी को आरोपित धाराओं में उल्‍लेखित अधिकतम दंड से दंडित किये जाने का निवेदन किया गया था।आरोपी को 10 वर्षीय अवयस्‍क अभियोक्‍त्री के साथ लैंगिक दुष्‍कर्म का दोषी पाते हुए दोषसिद्ध कर आरोपी को दंडित किया।