पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला: छठवें वेतनमान में अब 221% और सातवें वेतनमान में 42% मंहगाई राहत

मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान करने के निर्देश

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पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला: छठवें वेतनमान में अब 221% और सातवें वेतनमान में 42% मंहगाई राहत

ग्वालियर: राज्य शासन ने पेंशनरों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को 1 जुलाई, 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 221% और सातवें वेतनमान में 42% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत की है। बढ़ी हुई राशि माह जुलाई, 2023 पेंशन/परिवार पेंशन जो अगस्त, 2023 से देय होगी। छठवें वेतनमान में महंगाई राहत की वृद्धि दर 9% और सातवें वेतनमान में महंगाई राहत की 4% दर से बढ़ोतरी हुई है.। इससे पहले उन्हें 1 जुलाई 2023 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 212% की दर से और सातवें वेतनमान में 38% की दर से मंहगाई राहत मिल रही थी।

आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी। महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ते पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।

यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में हैं तो उसे पति/पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनरों जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।

यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्होंने उपक्रमों/स्वशासी संस्थानों /मंडलों/ निगमों आदि में संविलियन पर एकमुश्त राशि आहरित की है और जो पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

महंगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रुपए के अपूर्ण भाग को अगले रुपए में पूर्णांकित किया जायेगा। संचालक पेंशन को बैंक की शाखाओं में नमूना जाँच करने तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में करने के निर्देश दिये गये हैं। सभी पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए पेंशनरों को स्वीकृत मंहगाई राहत का भुगतान सुनिश्चित करें।