प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला,आरोपी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

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सिंहस्थ-2004

प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला,आरोपी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास

राजेश चौरसिया की रिपोर्ट

छतरपुर: प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर ने आरोपी पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

 

मीडिया सेल प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि 27 जून 2019 को सुबह 06:05 बजे राजेश पिता मुन्ना लाल साहू उम्र 25 साल निवासी शंकर मोहल्ला बड़ा मलहरा को सीएचसी बड़ामलहरा लाया गया था, परीक्षण करने पर व्यक्ति मृत पाया गया। पुलिस जांच में पाया गया कि विनीता साहू पत्नी राजेश साहू के संदीप राय से करीब तीन चार वर्ष से अवैध संबंध थे। इन दोनों के अवैध संबंधों की जानकारी मृतक राजेश साहू को होने व इन दोनो के बीच हस्तक्षेप करने पर मृतक की पत्नी विनीता साहू व इसके प्रेमी संदीप राय ने राजेश साहू को रास्ते से हटाने की योजना बनाई एवं संदीप राय ने अपने साथी रामकिशन सेन, भागचंद्र अहिरवार, मोन्टू उर्फ सतपाल सैनी के साथ मिलकर 27 जून 19 की रात 01 बजे संदीप राय ने विनीता साहू से उसके घर के फाटक खुलवा कर चारों ने घर में प्रवेश किया एवं राजेश साहू की खटिया पर सोते समय पत्नी विनीता साहू के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी व चारों भाग गये।

मामले की गंभीरता को देखते हुये जिला स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण को चिन्हित जघन्य सनसनीखेज अपराध की श्रेणी मे रखा गया था।

अभियोजन की ओर से एडीपीओ अजय प्रताप सिंह बुन्देला ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गवाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर रूपेश गुप्ता के न्यायालय ने आरोपी पत्नि विनीता साहू को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपये का अर्थदण्ड व प्रेमी संदीप राय को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000 रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 460 भादवि में 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 2000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।