Mandsaur News – रिटायर्ड महिला टीचर के हत्यारे आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड 

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MLA in MP Punished
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Mandsaur News – रिटायर्ड महिला टीचर के हत्यारे आरोपी को आजीवन कारावास एवं अर्थदण्ड 

मंदसौर से डॉ घनश्याम बटवाल की रिपोर्ट

मंदसौर। शुक्रवार को एवं निर्णय में जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंदसौर द्वारा आरोपी हेमंत व्यास पिता देवकिशन व्यास उम्र 32 साल नि0 अभिनंदन कालोनी मंदसौर को हत्या करने अपराध में दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 450 भादवि में 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूप्ये अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

 

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी दीपक जमरा द्वारा बताया कि मामले में सूचनाकर्ता ओमप्रकाश मिश्रा द्वारा बताया कि दिनांक 12.फ़रवरी 2022 के शाम करीब 5 बजे मै व मेरी पत्नी अरूणा के पास मेरी छोटी बहन रिटायर्ड शिक्षिका संतोष मिश्रा की पडौसी वीना भावसार का फोन आया कि आपकी बहन संतोष मैडम के घर के बाहर सुबह से ताला लगा हुआ है तब मै व मेरी पत्नी संतोष मिश्रा के घर पंहुचे तो घर का ताला लगा हुआ था मुझे शंका होने पर मैने दरबाजा खटखटाया कोई हलचल न होने से मैने तत्काल मौके पर स्थित लोगों की मदद से ताला तुडवाया तथा घर के अंदर गया तो देखा मेरी बहन मृत अवस्था में बाथरूम में पीठ के बल गिरी हुई है तथा सिर से खून बह रहा है मेरे द्वारा तत्काल पुलिस को सूचना दी गई मामला अकाल मृत्यु 302 भादवि का पाया जाने से मर्ग कायम कर जांच में लिया गया।

 

विवेचना के दौरान मृतिका संतोष मिश्रा के मोबाईल की कॉल डीटेल निकाली गई जिसमें मोबाईल पर अंतिम बातचीत आरोपी हेमंत व्यास पिता देवकिशन व्यास 32साल नि0 अभिनंदन कालोनी मंदसौर का होने से शंका के आधार पर पुलिस द्वारा सख्ती से पूछताछ की गई तो आरोपी हेमंत व्यास ने बताया कि दिनांक 11.02.22 को शाम मेरे द्वारा मृतिका संतोष मिश्रा को फोन करके टी.सी. के लिये डी.ओ. लेटर पर हस्ताक्षर करवाने के लिए गया था जो मृृतिका संतोष मिश्रा ने मेरे सामने रमेश सोनी को फोन किया था।

आरोपी ने बताया कि मेरे उपर लगभग 2 लाख रूपये का कर्जा हो गया था। चूंकि शिक्षिका संतोष मैडम मुझसे पूर्व से परिचित थी इसलिए खाना लेने के बहाने अंदर आने दिया फिर मैने संतोष मिश्रा को सिर पकड कर दीवाल में धक्का दिया जिससे उनके सिर एवं नाक से खून निकलने लगा तथा घबडाहट में उनकी जबान से फर्ष पर खून निकल गया और वह नीचे गिर पडी फिर मैने हिला डुला कर देखा तो वह मर चुकी थी , फिर मैने उनका मुह वहां पर पडी शाल से पोछा और उनकी लाश को वाशिंग मशीन के पास से हटाकर घसीटकर बाथरूम में लिटा दिया ताकि लोगों को लगे वह बाथरूम में गिरकर मर गई हैं बाद मैने मृतिका की लाश पर से उसकी चेन और कान के बाले सोने के उतार लिये जल्दबाजी में कंगन और पायल नही उतार पाया था तथा 20,000 रूपये भी निकाले थे तथा मैने सोचा कि पुलिस मुझे न पकडे तो मैने मृतिका संतोष को मोबाईल एव मकान के इंटर लाक की चाबियां ले ली थी और मकान का दूसरा ताला वहीं रखा था जो लेकर मकान का बाहर से ताला लगाकर आ गया।

आरोपी के द्वारा मृतिका संतोष की हत्या करना स्वीकार करने से आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

अभियोजन द्वारा रखे गये तथ्यों एवं तर्कों से सहमत होकर माननीय न्यायालय ने आरोपी हेमंत व्यास को आजीवन सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

 

 

         प्रकरण में अभियोजन का संचालन उप संचालक अभियोजन श्री एस.के. जैन द्वारा किया गया ।