Gangster Case: मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना!

सजा सुनकर अंसारी ने कहा 'इस मामले को कोई लेना देना नहीं, 2005 से जेल में हूं!

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Gangster Case: मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, पांच लाख का जुर्माना!

Ghazipur : उत्तर प्रदेश के माफिया सरगना मुख्तार अंसारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने गैंगस्टर मामले में 10 साल की सजा सुनाई। आज शुक्रवार को मुख्तार अंसारी को यह सजा सुनाई गई। उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। इसी मामले के दूसरे आरोपी सोनू यादव को 5 साल की सजा और 2 लाख का जुर्माना लगाया गया। मुख्तार अंसारी के वकील ने कहा वो इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे।

गैंगस्टर एक्ट के केस में MP-MLA कोर्ट के जज अरविंद मिश्रा की अदालत ने गुरुवार को मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया था। इस मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को मुख्तार अंसारी और उसके सहयोगी सोनू यादव के लिए सजा का ऐलान किया। अदालत के फैसले को लेकर माफिया डॉन ने कहा कि जज साहब, इस मामले को मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं तो 2005 से ही जेल में ही कैद हूं।

2009 में कपिल देव सिंह की हत्या और मीर हसन पर हमले मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। इन दोनों ही मामलों में मुख्तार अंसारी को दोषमुक्त हो गया था। पुलिस ने दोनों केसों में साजिश रचने का आरोपी मुख्तार अंसारी को बनाया था, लेकिन पुलिस इसे कोर्ट में सिद्ध नहीं कर पाई। लेकिन, अब कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में अंसारी को दोषी करार दिया और उसे जुर्माना के साथ 10 साल की सजा सुनाई।

एक मामले में मुख्तार अंसारी को पहले ही सजा

कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में मुख्तार अंसारी को पहले ही सजा हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में उसे 20 साल की सजा सुनाई थी और साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना ठोंका था। इस केस में उनके सांसद भाई अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया था। इस केस में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।