Deposit 218 Cr in 3 days : 32 साल की लड़ाई का अंत, हाई कोर्ट ने कहा 3 दिन में 218 करोड़ जमा करे!

चुनाव आयोग ने अनापत्ति जारी कर दी है, अब कोई बाधा नहीं, जल्द मिलेंगे पैसे! 

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Deposit 218 Cr in 3 days : 32 साल की लड़ाई का अंत, हाई कोर्ट ने कहा 3 दिन में 218 करोड़ जमा करे!

इंदौर। शुक्रवार को हाई कोर्ट में हुकुमचंद मिल के पूर्व मजदूरों और लेनदारों के बकाया भुगतान मामले में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया कि वह तीन दिन में मजदूरों की राशि बैंक खाते में जमा करें। आदेश के तहत अब सरकार को 425 करोड रुपए जमा करने होंगे। इनमें मजदूरों के ब्याज सहित 218 करोड़ रुपए हैं, जिसमें 50% ब्याज शामिल है।

हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजदूरों की और से एडवोकेट गिरीश पटवर्धन व धीरजसिंह पंवार ने पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने अनापत्ति जारी कर दी है, अब कोई बाधा नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया। एसबीआई में रुपए जमा होने तथा कैबिनेट की पहली बैठक के बाद यह राशि परिसमापक के खाते में जमा कर दी जाएगी। इससे अब मजदूरों को उनकी बकाया राशि जल्द मिलेगी।

 

2300 मजदूरों की मौत हो गई

हुकुमचंद मिल के 12 दिसंबर 1991 को बंद होने के बाद से ये मजदूर अपने अधिकार के लिए भटक रहे थे। इसके बाद 1996 में इसके लिए हुुकुमचंद मिल मजदूर, कर्मचारी-अधिकारी समिति ने कोर्ट में जनहित याचिका लगाई। फिर इंटक ने 2000 में हाई कोर्ट की शरण ली। इसमें पहले हाईकोर्ट ने इस मामले को लेकर फैसला भी सुनाया था और मजदूरों के पक्ष में 229 करोड रुपए मुआवजा देना तय किया गया था। इसके बाद सरकारी की आपत्तियों सहित कई अड़चनें रही जिसके चलते लम्बे समय तक सुनवाई चली।

जब मिल बंद हुई उस समय 5865 मजदूर बेरोजगार हो गए थे। इनमें से 2300 से ज्यादा मजदूरों की मौत हो चुकी। अपने हक को लेकर मिल मजदूर संघर्ष समिति की हर हफ्ते बैठकें होती हैं और अब तक 1647 बैठकें हो चुकी हैं। इनमें जो मजदूर दिवंगत हो चुके हैं उनकी पत्नी या परिवार के लोग हर हफ्ते बैठक में आते हैं। शुक्रवार को हाई कोर्ट के आदेश के बाद इन मजदूर परिवारों में खुशी की लहर है। आदेश के बाद एक-दूसरे को मिठाई खिलाई।