Age Fixed For Entry Into Schools : 3 साल से कम उम्र के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं, आदेश जारी!
Bhopal : स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश को लेकर संशोधित आयु सीमा की घोषणा अधिसूचना जारी कर दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूर्व प्राथमिक एवं प्राथमिक कक्षा में प्रवेश के लिए आयु निर्धारण के संबंध में आदेश जारी किया गया।
अधिसूचना के अनुसार अब कोई भी स्कूल या अभिभावक 3 साल से पहले नर्सरी, 4 साल से पहले केजी, 5 साल से पहले केजी 2 और 6 साल से पहले कक्षा 1 में बच्चे को एडमिशन नहीं दिला सकेंगे। पहले से निर्धारित आयु में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार अब नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में इस आयु से पहले प्रवेश नहीं मिल सकेगा।
इस उम्र से पहले इन कक्षाओं में प्रवेश नहीं
पहले से निर्धारित आयु में मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के अनुसार अब नर्सरी, केजी एवं कक्षा 1 में इस आयु से पहले प्रवेश नहीं मिल सकेगा।
● नर्सरी : न्यूनतम आयु 3 वर्ष एवं अधिकतम आयु 4 वर्ष 6 माह।
● KG 1 : न्यूनतम आयु 4 वर्ष एवं अधिकतम आयु 5 वर्ष 6 माह।
● KG 2- न्यूनतम आयु 5 वर्ष एवं अधिकतम आयु 6 वर्ष 6 माह।
● कक्षा 1- न्यूनतम आयु 6 वर्ष एवं अधिकतम आयु 7 वर्ष 6 माह।
कम उम्र में दाखिला दिलाने पर कार्यवाही
कोई अभिभावक तय समय से पहले अपने बच्चे को दाखिला दिलाता है तो ऐसी स्थिति में उन पर कार्यवाही की जा सकती है। इसके साथ ही जो स्कूल निर्धारित उम्र से पहले बच्चों को प्रवेश देगा उन्हें भी कानूनी कार्यवाही से निपटना होगा। इसलिए चेतावनी दी गई है कि अभिभावक और स्कूल दोनों ही इस आदेश का पालन करें, जिससे वे किसी भी प्रकार की समस्या खड़ी न हो!