गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल देने पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को लगाई फटकार!
चंडीगढ़: डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख और दो साध्वियों से रेप के दोषी गुरमीत राम रहीम को बार-बार पैरोल दिए जाने के मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा की खट्टर सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि भविष्य में बिना अदालत की इजाजत के राम रहीम को पैरोल न दी जाए. राम रहीम की पैरोल 10 मार्च को समाप्त हो रही है. हाईकोर्ट ने इसी दिन ही राम रहीम को सरेंडर करने को कहा है. मामले में अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी.
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान बेंच ने हरियाणा सरकार से पूछा कि राज्य सरकार बताए कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तरह और कितने कैदियों को इसी तरह से पैरोल दी गई. हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से जानकारी मांगी है.
दरअसल, गुरमीत राम रहीम को दी जा रही पैरोल को SGPC ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. SGPC का कहना था कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम के खिलाफ कई संगीन मामले दर्ज हैं. इनमे उसे दोषी करार दिए जाने के बाद सजा भी सुनाई जा चुकी है. इसके बावजूद हरियाणा सरकार उसे बार-बार पैरोल दे रही है. ये पूरी तरह से गलत है. लिहाजा राम रहीम को दी गई पैरोल को रद्द किया जाए.