Guide Line Incomplete : कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइड लाइन अधूरी, सब कुछ अस्पष्ट!  

न तो सक्षम अधिकारी का जिक्र, न ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल बना!

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Guide Line Incomplete : कोचिंग संस्थानों के लिए जारी गाइड लाइन अधूरी, सब कुछ अस्पष्ट!

Kota : राजस्थान सरकार ने पिछले दिनों केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तावित कोचिंग संस्थानों की गाइड लाइन की अक्षरशः पालन करने के आदेश दिए थे। इसके बाद से कोटा के कोचिंग संस्थान चिंता में है। इस बारे में कोटा स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसायटी ने व्यवस्थागत चुनौतियां बताते हुए केंद्र की गाइड लाइन को लेकर स्पष्टीकरण मांगे हैं।

सोमवार को कोटा के कोचिंग संचालक कोटा कलक्टर डॉ.रविन्द्र गोस्वामी से मिले। गाइड लाइन से जुड़े कई मुद्दों पर स्पष्टीकरण जारी करने की मांग की। सोसायटी के सदस्यों ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कोचिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए सक्षम अधिकारी कौन होगा और कहां आवेदन किया जाना है। नियमावली में क्रमांक-5 व 4 (आई) के लिए यह स्पष्ट नहीं है।

यदि गाइडलाइन के पालन के बारे में कोई शिकायत करना हो, तो सक्षम अधिकारी की जानकारी होनी चाहिए। इसका उल्लेख भी नहीं है। साथ ही गाइडलाइन लागू करने के संबंध में भी तिथि भी स्पष्ट नहीं की गई। जब तक ऑफिशियल गजट में इन निर्देशों को शामिल नहीं किया जाता। तब तक इन्हें एक विभागीय निर्देशों के रूप में ही देखा जाता है।

 

गाइडलाइन से असमंजस के हालात

राजस्थान सरकार को इन निर्देशों की पालन के संबंध में तिथि भी जारी की जानी चाहिए थी। गाइड लाइन में स्पष्ट किया गया है कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किए जाने हैं, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए कोई वेब पोर्टल अभी तक नहीं है। सदस्यों ने कहा कि इस गाइडलाइन के जारी करने के बाद असमंजस की स्थिति भी बनी है।

इससे पूर्व सितम्बर 2023 में जारी की गई गाइडलाइन की पालना की जा रही थी। अब नई गाइडलाइन आने पर क्या पुरानी गाइडलाइन अप्रभावी हो जाएगी। इस संबंध में भी स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। गाइडलाइन लागू करने के साथ ही इसकी नियमावली व प्रक्रिया भी स्पष्ट की जानी चाहिए।