Suspend: PWD का कर्मचारी सस्पेंड

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DM in Action

Suspend: PWD का कर्मचारी सस्पेंड

 

ग्वालियर। कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने लोकसभा निर्वाचन के प्रशिक्षण कार्यक्रम में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने एवं नोटिस का संतोष जनक जवाब न देने पर अनुरेखक, कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल श्री धर्मेश चाकोटिया को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

उल्लेखनीय है कि लोक सभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत दिनांक 17.03. 2024 को व्ही.एस.टी का प्रशिक्षण आयोजित किया गया था। उक्त प्रशिक्षण के संबंध में सूचना देने बाद भी श्री धर्मेश चाकोटिया, अनुरेखक, कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल ग्वालियर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहे, के संबंध में इनको कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 17.03.2024 को दिया गया था, परन्तु आज दिनांक तक कोई संतोषजनक जबाव इनके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में उदासीनता और लापरवाही बरती जा रही है, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 28 एवं 134 एवं म.प्र.सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के विपरीत कृत्य है।

अतः म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री धर्मेश चाकोटिया, अनुरेखक, कार्यालय अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल ग्वालियर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय तहसीलदार तहसील सिटी सेंटर जिला ग्वालियर रहेगा।

निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।