Second Day of Bhojshala Survey : भोजशाला के ASI सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष भी शामिल!

VDO देखिए, मुस्लिम प्रतिनिधि अब्दुल समद का बयान!

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Second Day of Bhojshala Survey : भोजशाला के ASI सर्वे के दूसरे दिन मुस्लिम पक्ष भी शामिल!

धार से छोटू शास्त्री की रिपोर्ट

 

Dhar : हाईकोर्ट के निर्देश पर आज सुबह सवा 8 बजे ASI का सर्वे फिर शुरू कर दिया गया। कल शुक्रवार को सर्वे का काम शुरु किया गया था। पर मुस्लिम समाज की नमाज की वजह से सर्वे दोपहर 12 बजे रोक दिया गया था। कल जहां काम बंद किया गया था आज वहीं से फिर सर्वे शुरू किया गया। आज विशेष बात यह रही कि कमाल मौलाना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से याचिकाकर्ता और मुस्लिम समाज धार के सदर अब्दुल समद खान भी सर्वे में शामिल होने भोजशाला पहुंचे।

सुबह 8 बजे एएसआई की सर्वे टीम भोजशाला के अंदर प्रवेश कर चुकी है। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिकाकर्ता आशीष गोयल एवं गोपाल शर्मा और कमाल मोला बेलफ़ेयर सोसायटी के सदस्य अब्दुल समद भी सर्वे टीम के साथ भोजशाला में पहुंचे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स भी भोजशाला परिसर के बाहर तैनात है। फिलहाल शहर में शांति है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की इंडोर खंड पीठ के निर्देश पर आर्कलाजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (ASI) की टीम ने कल शुक्रवार से सर्वे शुरू क़िया। कल जुमे की नमाज होने से नमाज के कारण टीम ने सर्वे का कम दोपहर बारह बजे तक ही किया था। आज दूसरे दिन फिर इस स्थान का सर्वे शुरू हो गया।

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आज मुस्लिम पक्ष भी सर्वे में शामिल

कमाल मौलाना वेलफेयर सोसायटी के अब्दुल समद ने सर्वे टीम के साथ भोजशाला में जाने से पहले मीडिया से बात करते हुए पहले दिन सर्वे में शामिल न होने के बारे में कहा कि रात की 1 बजे कोई सुबह 6 बजे आने का कहे तो कोई भी कैसे जाएगा। आपको भी बुलाया जाएगा तो आप भी नहीं जाओगे। लेकिन समाज का कार्यक्रम था तो आज हाजिर हूं। हम उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। कोर्ट ने संविधान के दायरे में आदेश दिया है। लेकिन, 22 जनवरी 2004 को भोजशाला में जो स्तंभ रखे गए और एक मूर्ति भी रखी गई थी। उसके वहां रहते सर्व नहीं हो सकता। 2019 में हमने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके निराकरण से पहले दूसरे पक्ष ने 2022 में याचिका दायर की गई। उसकी कॉपी भी हमारे वकील को नहीं दी गई। जहां तक सर्वे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका की बात है तो हमारी याचिका खारिज नहीं की गई। अदालत ने कहा कि उस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होगी।