Voter Id: वोटर आईडी नहीं तो चिंता न करें, मतदाता सूची में नाम तो 12 दस्तावेजों से कर सकेंगे वोटिंग

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Voter Id: वोटर आईडी नहीं तो चिंता न करें, मतदाता सूची में नाम तो 12 दस्तावेजों से कर सकेंगे वोटिंग

 

भोपाल:लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरे जाने का सिलसिला जारी है। मध्यप्रदेश में इस बार चार चरणों में मतदान हो रहा है। यदि आपके पास Voter Id नहीं है और बनवाने का समय भी नहीं है तो चिंता न करें। यदि आपका नाम मतदाता सूची में है तो बारह दस्तावेजों के जरिए आप प्रदेश में अपने मतदान केन्द्र पहुंचकर मतदान कर सकेंगे।

प्रदेश के सभी मतदाताओें को वोटर आईडी जारी किए जा चुके है लेकिन यदि आपका वोटर आईडी खो गया है या मिल नहीं रहा है तो चिंता न करें। सबसे पहले मतदाता सूची में अपने वार्ड, मोहल्ले में अपना नाम देखे। यदि आपका नाम मतदाता सूची में शामिल है तो आप मतदान कर सकेंगे। लेकिन बिना वोटर आईडी के आप कैसे मतदान कर सकते है तो हम आपको बता दे कि भारत निर्वाचन आयोग ने ऐसे बारह दस्तावेज मान्य किए है जिनके जरिए आप अपनी पहचान स्थापित कर मतदान कर सकेंगे। इनमें आपका आधार कार्ड जो लगभग सभी के पास होता है। वहीं मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक, डाकघर द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र, राज्य सरकार और लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय

द्वारा जारी किए गए यूनिक डिसएबिलिटी आईडी यूडीआईडी कार्ड को बताकर आप वोटर स्लिप के साथ अपने मतदान केन्द्र पर पहुंचकर मतदान कर सकेंगे। जो प्रवासी भारतीय है और उनका नाम मध्यप्रदेश में कहीं पर मतदाता सूची में है तो वे अपने मूल पासपोर्ट के आधार पर मतदान कर सकेंगे।