Two Wrong Questions in MPPSC : MPPSC में दो गलत सवाल, हाई कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए!

जानिए, किस प्रीलिम्स परीक्षा में MPPSC में ये गलती हुई!

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Two Wrong Questions in MPPSC : MPPSC में दो गलत सवाल, हाई कोर्ट ने नई मेरिट लिस्ट जारी करने के निर्देश दिए!

Jabalpur : यूपीएससी के एग्जामिनर भी गलत सवाल सेट करते हैं! यह बात साबित हो गई। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह माना कि एमपीपीएससी की राज्य वन सेवा के लिए 2023 में आयोजित परीक्षा में दो प्रश्न गलत पूछे गए थे। हाईकोर्ट ने इस परीक्षा में पूछे गए दो सवालों को गलत बताया। इसी के साथ हाई कोर्ट ने परीक्षा की मेरिट लिस्ट को दोबारा जारी करने के निर्देश दिए।

कुछ अभ्यर्थियों ने MPPSC के राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 की प्रीलिम्स परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट में आपत्ति लगाई थी। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने दो सवालों को गलत पाया। कोर्ट ने एमपीपीएससी को इन दोनों गलत सवालों का लाभ उम्मीदवारों को देने के लिए कहा है। राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 की मेंस परीक्षा 30 जून को होनी है, लेकिन उसके पहले कोर्ट ने प्री-मेरिट लिस्ट अब दोबारा जारी करने के आदेश दिए। MPPSC के राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 की प्रीलिम्स परीक्षा दिसंबर 2023 को अयोजित हुई थी। जिसका इस साल यानी 2024 जनवरी में रिजल्ट घोषित हुआ।

दो सवालों पर हाई कोर्ट का फैसला

राज्य वन सेवा परीक्षा-2023 में एमपीपीएससी ने प्रेस की स्वतंत्रता वाले विलियम बैंटिंक और कबड्डी संघ के मुख्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे थे। इन्हीं सवालों को जबलपुर हाईकोर्ट ने गलत बताया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इन दो सवालों का लाभ केवल उन्हीं उम्मीदवारों को न दिया जाए, जो अदालत आए हैं, इसका लाभ उन सभी को दिया जाए जिन्होंने ये परीक्षा दी थी।