Strictness in Haryana : कोरोना बढ़ने के कारण बहुत कुछ ‘बंद’

महामारी अलर्ट को लेकर 'सुरक्षित हरियाणा' आदेश जारी किए

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Chandigarh : कोरोना प्रकोप के कारण हरियाणा में 3 से 12 जनवरी तक सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, कोचिंग इंस्टिट्यूट, लायब्रेरी तथा ट्रेनिंग इन्स्टिटूट और आंगनबाड़ी केंद्र बंद करने के आदेश जारी कर दिए गए। हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन अथॉरिटी के चेयरमैन तथा हरियाणा के मुख्य सचिव ने महामारी अलर्ट को लेकर ‘सुरक्षित हरियाणा’ आदेश जारी किए हैं।

दाह संस्कार और विवाह समारोह में क्रमश 50 और 100 लोगों से ज़्यादा भाग नहीं ले सकेंगे। उन्हें भी कोविड अनुकूल व्यवहार तथा सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करना होगा। एनजीओ तथा शहरी स्थानीय निकायों को पब्लिक में मास्क वितरण की सलाह दी गई है। प्रदेश में ‘नो मास्क नो सर्विस’ का दृढ़ता से पालन कराया जाएगा।

कोविड अनुकूल व्यवहार का उल्लंघन करने वालों तथा मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टन्सिंग आदि का पालन नहीं करने वालों पर 500 रुपए जुर्माना किया जाएगा। यदि कोई संस्थान इन नियमों की अवहेलना करता है तो उस पर 5000 रुपए जुर्माना होगा। रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश के मुताबिक, प्रतिदिन पॉजिटिव केसों के आधार पर, ग्रुप ए ज़िलों गुरुग्राम, फ़रीदाबाद, अंबाला, पंचकूला और सोनीपत में कुछ और प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। इन पांच जिलों में सभी एंटरटेनमेंट पार्क और बिजनेस टू बिजनेस एग्जिबिशन पर भी प्रतिबंध रहेगा।

इनमें सभी सिनेमाहॉल, थिएटर, मल्टीप्लेक्स बंद रखने, सभी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्टेडियम, स्विमिंग पूल बंद रखे जाएंगे। केवल राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को इस नियम में छूट होगी। किसी बाहरी व्यक्ति अथवा दर्शक को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

इन पांच जिलों में इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी तथा प्राइवेट संस्थानों के कार्यालयों में 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ काम करने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम सहित इन पांच जिलों में मॉल और मार्केट शाम 5 बजे तक ही खुले रखे जा सकते हैं। इन जिलों में बार और रेस्टोरेंट 50% सीटिंग क्षमता के साथ ही संचालित होंगी।